आरबीआई/2023-24/124
विवि.एसटीआर.आरईसी.78/04.02.001/2023-24
22 फ़रवरी, 2024
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंस वाले अनुसूचित बैंक) और एक्ज़िम बैंक
महोदय/महोदया,
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना
कृपया 08 मार्च 2022 के परिपत्र संख्या विवि.एसटीआर.आरईसी.93/04.02.001/2021-22 और 31 मई 2022 के विवि.एसटीआर.आरईसी.39/04.02.001/2022-23 के माध्यम से जारी निर्देश देखें।
2. 30 जून 2024 तक भारत सरकार ने पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण (‘योजना’) के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना के विस्तार की अनुमति दी है। इसके तहत ब्याज समतुल्यीकरण की दर 410 एचएस लाइन के अंतर्गत निर्दिष्ट उद्यम निर्माता और व्यापारी निर्यातकों के लिए 2 प्रतिशत और निर्यात करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निर्माता के लिए 3 प्रतिशत होगी।
3. इसके अतिरिक्त, सरकार ने योजना में निम्नलिखित संशोधनों की सूचना दी है:
ए) औसत ब्याज दर: वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रभावी, जिन बैंकों ने इस योजना के तहत आनेवाले ऋणों की कीमत रेपो रेट + 4% से अधिक की औसत ब्याज दर पर सबवेंशन से पहले तय की है, उन्हें योजना के तहत कुछ प्रतिबंधों के अधीन किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए किए गए मूल्यांकन के आधार पर, विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) उन बैंकों की पहचान करेंगे जो उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे बैंकों को तब तक योजना में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाएगा जब तक वे डीजीएफटी को एक वचन पत्र (अनुबंध में संलग्न प्रारूप) प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसके बाद डीजीएफटी द्वारा मूल्यांकन किए गए किसी भी अन्य उल्लंघन के कारण योजना से वंचित किया जा सकता है।
बी) सबवेंशन राशि की सीमा: किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में वार्षिक निवल सबवेंशन राशि पहले से ही प्रति आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) 10 करोड़ रुपये तय की गई है और इसे दिनांक 25 मई 2023 के डीजीएफटी ट्रेड नोटिस संख्या 05 के माध्यम से व्यापार तथा उद्योग और बैंकों को सूचित किया गया है। 01 अप्रैल 2023 से तदनुसार सभी संवितरण इस उद्देश्य के लिए माने जाएंगे।
4. उपरोक्त परिपत्रों के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
भवदीय
(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध
घोषणा
हम, [बैंक का नाम], निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन, एमएसएमई और गैर-एमएसएमई के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना में भाग लेने की घोषणा करते हैं:
1. हम स्वीकार करते हैं कि यदि एमएसएमई और गैर-एमएसएमई के लिए सबवेंशन से पहले हमारे बैंक की औसत ब्याज दर रेपो रेट + 4% से अधिक है, तो हमें इस योजना के तहत वंचित कर दिया जाएगा।
2. हम सहमत हैं कि ब्याज समतुल्यीकरण योजना में भाग लेना जारी रखने के लिए हम औसत ब्याज दर को रेपो रेट + 4% बैंड के अंतर्गत रखेंगे।
3. हम ब्याज समतुल्यीकरण योजना के नियमों और शर्तों के साथ हमारे अनुपालन की निगरानी और मूल्यांकन के उद्देश्य से विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अपेक्षित सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रदान करने की घोषणा करते हैं।
4. हम विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य दिशानिर्देश या निर्देशों का पालन करने के लिए भी सहमत हैं।
हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका अक्षरशः पालन करने की घोषणा करते हैं।
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
पदनाम:
बैंक का नाम:
दिनांक:
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