आरबीआई/2021-22/180
विवि.एसटीआर.आरईसी.93/04.02.001/2021-22
मार्च 8, 2022
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर),
लघु वित्त बैंक,
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (एडी श्रेणी-I लाइसेंसधारी अनुसूचित बैंक), और एक्जिम बैंक
महोदय / महोदया
पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना - विस्तार
कृपया दिनांक 1 जुलाई, 2021 के परिपत्र विवि.सीआरई(डीआईआर)आरईसी.28/04.02.001/2021-22 के माध्यम से जारी निर्देशों का संदर्भ लें।
2. भारत सरकार ने पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना ('योजना') को दिनांक 31 मार्च 2024 या अगली समीक्षा, जो भी पहले हो, तक विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है। यह विस्तार दिनांक 1 अक्तूबर 2021 से प्रभावी होगा और दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त हो जाएगा। सरकार द्वारा योजना में किए गए संशोधनों का विवरण नीचे दिया गया है:
2.1 छह एचएस लाइनों वाला1 'दूरसंचार उपकरण' क्षेत्र इस योजना के दायरे से बाहर होगा (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निर्माता निर्यातकों को छोड़कर)।
2.2 इस योजना के तहत संशोधित ब्याज समतुल्यीकरण का दर अब किसी भी एचएस लाइन के तहत निर्यात करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निर्माता निर्यातकों के लिए 3 प्रतिशत और 410 एचएस लाइनों (उपर्युक्त दूरसंचार उपकरण क्षेत्र से संबंधित 6 एचएस लाइनों को छोड़कर) के तहत निर्यात करने वाले निर्माता निर्यातकों और व्यापारी निर्यातकों के लिए 2 प्रतिशत होगी।
2.3 अनुमोदन जारी करते समय बैंक i) प्रचलित ब्याज दर, ii) प्रदान की जा रही ब्याज सहायता, और iii) निर्यातक से वसूल की जा रही निबल दर अनिवार्य रूप से निर्यातक को प्रदान करें, ताकि योजना के संचालन में पारदर्शिता और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
2.4 विस्तारित योजना उन लाभार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जो सरकार की किसी भी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
3. दिनांक 1 अक्तूबर 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए बैंक योजना के अनुसार पात्र निर्यातकों की पहचान करेंगे, उनके खातों में ब्याज समतुल्यीकरण की पात्र राशि जमा करेंगे और उक्त अवधि के लिए क्षेत्रवार समेकित प्रतिपूर्ति दावा दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेंगे।
4. दिनांक 1 अप्रैल 2022 से बैंक पात्र निर्यातकों से ली जाने वाली ब्याज दर को दिशानिर्देशों के अनुसार कम कर देंगे और संबंधित महीने के अंत से 15 दिनों के भीतर मूल रूप से बैंक की मुहर के साथ, और अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, दावों को यथा-संशोधित निर्धारित प्रारूप (अनुबंध I) में प्रस्तुत करेंगे।
5. उक्त योजना पर बैंक द्वारा जारी मौजूदा अनुदेशों के अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
भवदीय
(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक
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