आरबीआई/डीपीएसएस/2021-22/82
सीओ.डीपीएसएस.पीओएलसी.सं.एस-479/02.14.006/2021-22
27 अगस्त 2021
(10 फरवरी, 2023 को संशोधित किया गया)
(12 नवंबर, 2021 को संशोधित किया गया)
सभी पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता (बैंक और गैर-बैंक) और प्रणाली सहभागी
महोदया / महोदय,
पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश
इस संबंध में पूर्वदत्त भुगतान लिखतों (पीपीआई-एमडी) के निर्गमन एवं परिचालन से संबंधित दिनांक 11 अक्तूबर 2017 के मास्टर निदेश और उसके बाद उसमें किए गए संशोधनों का संदर्भ लें । पीपीआई दिशानिर्देशों के हाल की अद्यतन स्थिति को ध्यान में रखते हुए मास्टर निदेश को नए सिरे से जारी करने का निर्णय लिया गया है ।
2. ये निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10(2) के साथ पठित धारा 18 के तहत जारी किए गए हैं ।
भवदीय,
(पी. वासुदेवन)
मुख्य महाप्रबंधक |