अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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प्राधिकरण प्रक्रिया पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्र. सं. प्रश्न उत्तर
1 भुगतान और निपटान प्रणालियां (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के तहत "भुगतान प्रणाली" क्या है? पीएसएस अधिनियम 2007 की धारा 2(1)(i) के अनुसार, भुगतान प्रणाली से तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है जो भुगतानकर्ता और लाभार्थी के बीच भुगतान किए जाने को सक्षम बनाती है, जिसमें समाशोधन, भुगतान या निपटान सेवा अथवा इन सभी का समावेश होता है. इसमें स्टॉक एक्सचेंज शामिल नहीं है। पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 34 में यह प्रावधान है कि इसके प्रावधान स्टॉक एक्सचेंजों अथवा स्टॉक एक्सचेंजों के तहत स्थापित क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पर लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, स्पष्टीकरण के रूप में यह बताया जाता है कि “भुगतान प्रणाली” में क्रेडिट कार्ड परिचालन, डेबिट कार्ड परिचालन, स्मार्ट कार्ड परिचालन, धन अंतरण परिचालन या इसी प्रकार के परिचालन को सक्षम बनाने वाली प्रणालियां शामिल हैं।

एक प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालित करने वाली सभी संस्थाओं को सिस्टम प्रदाता के रूप में जाना जाएगा।
2 क्या संस्थाएं पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत आरबीआई अनुमोदन के बिना एक भुगतान प्रणाली परिचालित कर सकती हैं? नहीं। पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत, केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत संस्थाएं ही एक भुगतान प्रणाली परिचालित कर सकती हैं।
3 भुगतान प्रणाली परिचालित करने के लिए आरबीआई प्राधिकरण हेतु आवेदन कैसे करें? प्राधिकरण के लिए आवेदन, भुगतान और निपटान प्रणालियों विनियमन, 2008 के विनियमन 3(2) के तहत निर्धारित फॉर्म ए के अनुसार करना होगा। आवेदन को पूर्ण रूप से भर कर निर्धारित दस्तावेजों के साथ आरबीआई को प्रवाह पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा।

लिंक: https://pravaah.rbi.org.in/pravaah
4 फॉर्म ए क्या है? फॉर्म ए वह आवेदन है जिसे आवेदक को भुगतान और निपटान प्रणालियों विनियमन, 2008 के विनियमन 3(2) के तहत एक भुगतान प्रणाली परिचालित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भरना और जमा करना होता है। इसे प्रवाह पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा।

लिंक: https://pravaah.rbi.org.in/pravaah
5 आरबीआई को भुगतान प्रणाली अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करने से पहले क्या जांचना चाहिए? क. फॉर्म ए को पूरा भरें, सहायक दस्तावेजों के साथ अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज तैयार करें और दस्तावेजों को प्रवाह पोर्टल के माध्यम से जमा करें।
ख. सुनिश्चित करें कि फॉर्म कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित है।
ग. इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से किए गए ₹10,000 के आवेदन शुल्क (प्लस जीएसटी) के भुगतान का प्रमाण संलग्न करें (खाता विवरण के लिए क्रम संख्या 6 देखें)।
घ. जमा की गई सभी जानकारी की सटीकता और पूर्णता की जांच करें।
6 एक ही कॉर्पोरेट समूह के भीतर कई कंपनियों को एक ही भुगतान प्रणाली परिचालित करने के लिए अनुमोदन दिया जा सकता है? एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप की कंपनियों द्वारा एक ही भुगतान प्रणाली परिचालन को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था में अंतर्निहित जोखिम होते हैं; और आवेदनों की तदनुसार जांच की जाएगी।
7 आवेदन शुल्क कैसे भुगतान करें? ₹10,000 (18% जीएसटी सहित) का इलेक्ट्रॉनिक अंतरण करें:
लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, डीपीएसएस
खाता सं.: 41-8614038-37
आईएफएससी: RBIS0MBPA04
प्रवाह पोर्टल पर भुगतान रसीद (जैसे, लेनदेन प्रमाण) अपलोड करें।
8 आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मूल योग्यता मानदंड क्या हैं? मानदंड भुगतान प्रणाली के अनुसार भिन्न होते हैं (विशिष्ट आरबीआई दिशानिर्देश देखें)।
सामान्य आवश्यकताओं में ये बातें शामिल हैं:

क. कंपनी को कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए, जब तक कि विशेष रूप से इसकी अनुमति न दी गई हो।

ख. आवेदन करने वाली संस्था के 'मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन' (एमओए) में प्रस्तावित भुगतान प्रणाली गतिविधि शामिल होनी चाहिए।

ग. जिन संस्थाओं में एफडीआई (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट) / एफपीआई(फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट) / एफआईआई (फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट) है, उन्हें मौजूदा 'कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी गाइडलाइंस' के तहत लागू कैपिटल की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

घ. प्रवर्तकों और प्रबंधन का “योग्य और उपयुक्त” दर्जा।

डं. अनुभव।
9 यदि गलत जानकारी जमा की जाती है तो क्या होगा? यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गलत या झूठी जानकारी जमा करने पर पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 26 (2) के प्रावधान लागू हो सकते हैं, जो एक दंडनीय अपराध है। आवेदक संस्था को, यदि आवेदन के हिस्से के रूप में बैंक को जमा की गई जानकारी में कोई त्रुटि / परिवर्तन है तो, स्वप्रेरणा से बैंक को लिखित रूप से सूचित करना चाहिए।
10 अनुमोदन के लिए आवेदन के संसाधन के विभिन्न चरण क्या हैं? सामान्य रूप से, एक संतोषजनक आवेदन निम्नलिखित क्रमिक चरणों से गुजरता है:

क. प्रारंभिक जांच आवेदक की प्राथमिक योग्यता की जांच करने के लिए;
ख. स्वामित्व संरचना, उपयुक्त और उचित मानदंड, प्रणाली डिजाइन, सुरक्षा ढांचा, जोखिम प्रबंधन प्रोटोकॉल, शासन संरचना आदि का व्यापक मूल्यांकन।
ग. सैद्धांतिक मंज़ूरी देना,
घ. आवेदक संस्था द्वारा सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) का जमा कराना और इसका मूल्यांकन;
डं. अंतिम मूल्यांकन जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) जारी किया जाता है।

नोट: विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन न करने के कारण किसी भी चरण पर आवेदन वापस किए जा सकते हैं या अस्वीकार किए जा सकते हैं।
11 सैध्दांतिक अनुमोदन (आईपीए) क्या है? सैध्दांतिक अनुमोदन (आईपीए) एक प्रारंभिक मंजूरी है जो आवेदक की योग्यता, व्यवसाय मॉडल, प्रस्तावित भुगतान प्रणाली विवरण और अन्य पहलुओं की जांच के बाद दी जाती है। यह छह महीने की अवधि के लिए वैध है और आवेदक संस्था को प्रस्तावित भुगतान प्रणाली को परिचालित करने के लिए आवश्यक प्रणालियों और बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की अनुमति देता है। एक बार प्रणालियां स्थापित हो जाने के बाद, आवेदक को आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी और जमा करनी होगी। हालांकि, परिचालन शुरू करने की अनुमति केवल प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) प्रदान करने के बाद ही होगी।

नोट: यदि आवेदक संस्था आईपीए की तारीख से छह महीने के भीतर एसएआर जमा करने में विफल रहती है, तो आईपीए स्वतः रद्द हो जाएगा। आवेदक संस्था लिखित रूप से वैध कारणों के साथ पहले से अनुरोध करके एसएआर जमा करने के लिए अधिकतम छह महीने की एक बार विस्तार के लिए आवेदन कर सकती है। आरबीआई ऐसे विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
12 सिस्टम लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) क्या है? सिस्टम लेखापरीक्षा रिपोर्ट एक व्यापक दस्तावेज है जो एक आईटी बुनियादी ढांचे के भीतर विभिन्न प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का आकलन और मूल्यांकन करता है जो भुगतान प्रणाली को परिचालित करने के लिए आवश्यक है। यह लेखापरीक्षा बैंक द्वारा निर्दिष्ट चेकलिस्ट के अनुसार सीईआरटी-इन में पैनलबद्ध लेखा परीक्षक या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के संस्थान के जानकारी प्रणाली ऑडिट (डीआईए) योग्यता से पंजीकृत प्रमाणित सूचना लेखा परीक्षक (सीआईएसए) द्वारा किया जाना चाहिए। आवेदक संस्था का आवेदन एसएआर पूर्ण रूप से पूरा होने और अतिरिक्त जांचों (यदि कोई हो) के बाद प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) के लिए विचार किया जाएगा।
13 प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) क्या है?
  • आवेदक संस्था को जारी किया गया प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) भुगतान और निपटान प्रणालियों विनियमन, 2008 की धारा 4(1) के तहत "फॉर्म बी" में निर्धारित प्रारूप में है।
  • सीओए आवेदक को एक भुगतान प्रणाली शुरू करने या जारी रखने की अनुमति देता है और उस तारीख को निर्दिष्ट करता है जिस पर अनुमोदन प्रभावी होगा। रिजर्व बैंक, जब अनुमोदन प्रदान करता है, तो वह ऐसी शर्तें लगा सकता है जैसा वह उचित समझता है, और ऐसा अनुमोदन ऐसी शर्तों के पूरा होने के अधीन लागू होगा।
नोट: यदि आवेदक संस्था सीओए प्राप्त करने की तारीख से छह महीने के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं करती है, तो सीओए स्वतः रद्द हो जाएगा। आवेदक संस्था लिखित रूप से वैध कारणों के साथ पहले से अनुरोध करके व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम छह महीने की एक बार विस्तार के लिए आवेदन कर सकती है। आरबीआई ऐसे विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
14 क्या रिजर्व बैंक एक भुगतान प्रणाली शुरू करने या परि चालित करने के लिए अनुमोदन देने से इनकार कर सकता है? हां। आरबीआई प्राधिकरण को पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 7(3) के तहत अस्वीकार कर सकता है। आवेदक को अस्वीकार के कारण/कारणों का लिखित नोटिस दिया जाता है और निर्णय अंतिम होने से पहले उसे सुनवाई का एक उचित अवसर दिया जाता है।
15 जब आरबीआई द्वारा आवेदन अस्वीकार किया जाता है, तो क्या अपील की व्यवस्था है? हां। पीएसएस अधिनियम की धारा 9 के तहत, आवेदक संस्था आरबीआई के अस्वीकार या रद्द के आदेश प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को अपील कर सकती है।
16 आवेदन वापसी और अनुमोदन प्रदान करने से इनकार के बीच क्या अंतर है? वापसी: उन संस्थाओं के आवेदन जो मूल योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, वापस कर दिए जाएंगे। वापसी की सूचना को एक वापसी मेमो के माध्यम से सूचित किया जाता है जिसमें वापसी के कारण शामिल होते हैं।

अस्वीकरण: उन संस्थाओं के आवेदन जो पीएसएस अधिनियम, 2007 और आरबीआई द्वारा जारी विनियमनों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, अस्वीकार किए जाएंगे। (पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 7)। एक वर्ष की विराम अवधि उन संस्थाओं पर लागू होगी जिनका आवेदन अस्वीकार किया गया है। इस अवधि के दौरान आवेदक संस्था को न केवल आवेदित भुगतान प्रणाली बल्कि किसी भी अन्य भुगतान प्रणाली के लिए नए आवेदन जमा करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। अनुमोदन अस्वीकार करने का निर्णय आवेदक संस्था को मामला प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद लिया जाता है।
17 क्या आवेदन वापस किए जाने के बाद आवेदक संस्था दोबारा आवेदन कर सकती है? जिस आवेदक संस्था का आवेदन आरबीआई द्वारा लौटा दिया/ वापस किया जाता है, वह संस्था आरबीआई द्वारा आवेदन लौटाते समय बताई गई कमियों को ठीक करने के बाद दोबारा आवेदन कर सकती है।
18 क्या एक आवेदक संस्था अनुमोदन प्रदान करने से इनकार करने के बाद पुनः आवेदन कर सकती है? अनुमोदन के लिए आवेदन अस्वीकार किए जाने वाली आवेदक संस्था के संबंध में, अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की विराम अवधि लागू होगी। विराम अवधि के दौरान, संस्थाओं को किसी भी भुगतान प्रणाली के लिए आवेदन जमा करने से प्रतिबंधित किया जाएगा।

विवरण यहाँ उपलब्ध हैं: भुगतान और निपटान प्रणालियों अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) के तहत एक भुगतान प्रणाली परिचालित करने के लिए संस्थाओं का अनुमोदन – विराम अवधि का परिचय https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=12001&Mode=0
19 मैं आवेदन की स्थिति/चरण कहां देख सकता हूं? क.प्रवाह पोर्टल के माध्यम से स्थिति की जांच करें
ख. जब भी आवेदक को सैध्दांतिक या अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाता है, तो बैंक द्वारा उसे लिखित रूप से सूचित किया जाता है और अनुमोदन के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाती है https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=12043
20 पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत आवेदनों के संसाधन के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित है? भारतीय रिजर्व बैंक ने नागरिक चार्टर प्रकाशित किया है, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित हैं। पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान और निपटान प्रणालियों विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए समय सीमा निम्नलिखित पृष्ठ पर उपलब्ध हैं: https://www.rbi.org.in/Scripts/CitiChart.aspx#DPSS

ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न केवल जानकारी और सामान्य मार्गदर्शन के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। बैंक उसी के आधार पर किए गए कार्यों और/या लिए गए निर्णयों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि किसी स्पष्टीकरण या व्याख्या की आवश्यकता हो, तो समय-समय पर बैंक द्वारा जारी संबंधित परिपत्र और अधिसूचना द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।


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