18 मई 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि’ संबंधी संशोधन निदेश जारी किए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न बैंक श्रेणियों के लिए निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफ़आर) संबंधी मानदंडों की समीक्षा का प्रस्ताव करते हुए, संशोधन निदेशों का मसौदा जारी किया था और हितधारकों से इस पर प्रतिक्रिया मांगी थी। संशोधन निदेशों के मसौदे में निम्नलिखित प्रस्तावित है (i) उन बैंक श्रेणियों के लिए आईएफ़आर की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव है, जो बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार बनाए रखती हैं और निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यन तथा परिचालन संबंधी संशोधित मानदंडों का पालन करती हैं; (ii) यह कि शेष विनियमित संस्था की श्रेणियां आईएफ़आर की आवश्यकता का पालन निरंतर आधार के बजाय तुलन- पत्र की तारीखों पर करेंगी; और (iii) विनियमित संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों में आईएफ़आर से संबंधित कतिपय अनुदेशों में एकरूपता लाने का प्रस्ताव है, जिससे मौजूदा विसंगतियां समाप्त होंगी और विनियामकीय स्पष्टता बढ़ेगी।
2. उपर्युक्त मसौदा संशोधन निदेशों पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है, और इसके परिणामस्वरूप किए गए संशोधनों को संशोधन निदेशों को अंतिम रूप देते समय यथोचित रूप से शामिल कर लिया गया है। संशोधन निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया से संबंधित एक विवरण अनुबंध में दिया गया है।
3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए हैं:
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भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026;
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भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन) संशोधन निदेश, 2026;
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भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन) संशोधन निदेश, 2026;
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भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन) संशोधन निदेश, 2026;
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भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन) संशोधन निदेश, 2026;
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भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन) संशोधन निदेश, 2026;
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भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - निवेश संविभाग का वर्गीकरण, मूल्यन और परिचालन) संशोधन निदेश, 2026;
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भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) छठा संशोधन निदेश, 2026;
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भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) छठा संशोधन निदेश, 2026; और
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भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) तृतीय संशोधन निदेश, 2026
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/284 |