भारिबैंक/2014-15/231
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 30
15 सितंबर 2014
सभी श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक
महोदया/महोदय,
स्वर्ण-आयात-आंकड़ों से संबंधित विवरण - XBRL के अंतर्गत प्रस्तुतीकरण
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान 3 अप्रैल 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 103 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों से अपेक्षित है कि वे स्वर्ण के आयात से संबंधित विवरण मासिक के साथ-साथ अर्ध्द वार्षिक आधार पर, विनिर्दिष्ट प्रोफार्मे में, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।
2. यह निर्णय लिया गया है कि उक्त विवरणों की मैनुअल रिपोर्टिंग के बजाय उन्हें 30 सितम्बर 2014 को समाप्त अर्ध्द वर्ष से एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (XBRL) प्रणाली के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। इससे संबंधित ब्योरों तक https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/ के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक को सूचित किया जाता है कि वे यूजर नेम और पासवर्ड के लिए, फार्म (फार्मेट संलग्न) भर कर ई-मेल से 26 सितंबर 2014 तक अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत करें।
3. प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सितंबर 2014 को समाप्त माह/अर्ध्द वर्ष के लिए उक्त विवरणों को साफ्ट कापी (XBRL के माध्यम से) में प्रस्तुत करने के साथ ही साथ मैनुअल रूप में (MS-Excel file में) भी ई-मेल से भेजें। अक्तूबर 2014 माह से आगे इन्हें (मासिक/अर्ध्द वर्षिक रूप में) मैनुअली भेजना बंद कर दिया जाएगा। शेष अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे।
4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं।
भवदीय,
(सी.डी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक |