भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई – 400001
अधिसूचना सं. फेमा.23(आर)/(1)/2026-आरबी
22 सितंबर 2026
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2026
विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7, धारा 8, धारा 10 की उप-धारा (6) तथा धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2026 [दिनांक 13 जनवरी 2026 की अधिसूचना सं. फेमा. 23(आर)/2026-आरबी], (जिसे इसके पश्चात ‘मूल विनियमावली’ कहा गया है), में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-
(i) इन विनियमावली को विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2026 कहा जाएगा।
(ii) यह विनियमावली 1 अक्तूबर 2026 से लागू होगी।
2. विनियम 5 में संशोधन:
मूल विनियमावली के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के -
(क) उप-नियम (ए) और (बी) में, 'पंद्रह महीने' शब्दों के स्थान पर ‘नौ महीने' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) पहली शर्त में, 'अठारह महीने' शब्दों के स्थान पर ‘बारह महीने’ शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. मूल विनियमावली में, विनियम 13 के अंत में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् —
“बशर्ते कि 30 सितंबर 2026 तक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 के विनियम 16 के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सतर्कता सूची में शामिल निर्यातक, उस आदेश के तहत तब तक शासित होते रहेंगे जब तक निर्यातक को सतर्कता सूची से हटा नहीं दिया जाता।”
4. मूल विनियमावली में, विनियम 19 के अंत में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् —
“20. प्राधिकृत व्यापारियों को अधिकार: प्राधिकृत व्यापारी, 1 अक्टूबर 2026 से पहले किए गए माल और सेवाओं के निर्यात और आयात से संबंधित लेनदेन, साथ ही साथ मर्चंटिंग व्यापार, को संभालेंगे, जिसके लिए अब तक विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015, मास्टर निदेश – माल और सेवाओं का निर्यात (विमुवि मास्टर निदेश सं. 16/2015-16, दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी और 17 जुलाई 2026 तक अद्यतन) और मास्टर निदेश – माल और सेवाओं का आयात (विमुवि मास्टर निदेश संख्या 17/2016-17, दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी और 12 जनवरी 2026 तक अद्यतन) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी की आवश्यकता थी।“
(एन. सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक
पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली, अधिसूचना सं. फेमा. 23(आर)/2026-आरबी दिनांक 13 जनवरी 2026, भारत सरकार के सरकारी राजपत्र- असाधारण – भाग-III, खण्ड 4, उप-खण्ड (i) दिनांक 15 जनवरी 2026 में प्रकाशित की गयी थी।
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