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बैंकिंग प्रणाली का विनियामक

बैंक राष्‍ट्रीय वित्‍तीय प्रणाली की नींव होते हैं। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा एवं सुदृढता को सुनिश्चित करने और वित्‍तीय स्थिरता को बनाए रखने तथा इस प्रणाली के प्रति जनता में विश्‍वास जगाने में केंद्रीय बैंक महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

प्रेस प्रकाशनी


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आरबीआई ने ‘ऋणों की वसूली एवं वसूली एजेंटों की नियुक्ति में विनियमित संस्थाओं का आचरण’ संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

6 अगस्त 2026

आरबीआई ने 'ऋणों की वसूली एवं वसूली एजेंटों की नियुक्ति में विनियमित संस्थाओं का आचरण'
संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

रिज़र्व बैंक ने हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 20 मई 2026 को 'ऋणों की वसूली और वसूली एजेंटों की नियुक्ति में विनियमित संस्थाओं का आचरण’ संबंधी संशोधन निदेशों का मसौदा जारी किया था। उपर्युक्त संशोधित निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप संशोधनों को अंतिम संशोधन निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। प्राप्त प्रतिक्रिया का एक विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

2. तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए हैं, जो 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे।

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026

(v) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026

(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

(viii) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

(ix) भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनियां) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

3. संशोधन निदेशों में सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) को ऋणों की वसूली और वसूली एजेंटों की नियुक्ति में आचरण से संबंधित मामलों पर दिए गए व्यापक अनुदेश शामिल हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वसूली प्रक्रिया के दौरान उधारकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार, ऋणदाता के कर्मचारियों और वसूली एजेंटों का आचरण तथा समुचित सावधानी, प्रशिक्षण, वसूली एजेंटों के लिए आचार संहिता जैसे विषय शामिल हैं। साथ ही, किसी उधारकर्ता के, उधार पर लिए गए मोबाइल उपकरणों के ऋण की बकाया राशि की वसूली हेतु प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था को प्रयुक्त करते समय आरई द्वारा किया जाने वाला आचरण भी शामिल है।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/827

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