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प्रेस प्रकाशनी

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) में व्यवहार एवं फोरेक्स लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को संचालित करने वाली अप्राधिकृत संस्थाओं की सचेतक सूची जारी की

07 सितंबर 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) में व्यवहार एवं फोरेक्स लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग
प्लेटफॉर्म को संचालित करने वाली अप्राधिकृत संस्थाओं की सचेतक सूची जारी की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 फरवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से जनता को अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर फोरेक्स लेनदेन नहीं करने या अप्राधिकृत फोरेक्स लेनदेन के लिए धन विप्रेषित / जमा नहीं करने के लिए सतर्क किया था।

तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक को कुछ ईटीपी की प्राधिकरण स्थिति पर स्पष्टीकरण जानने वाले संदर्भ प्राप्त होते रहते हैं। अतः, भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उन संस्थाओं की "सचेतक सूची" डालने का निर्णय लिया गया है जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत फोरेक्स में व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत हैं और न ही फोरेक्स लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए प्राधिकृत हैं। उक्त सचेतक सूची परिपूर्ण नहीं है और यह इस प्रेस प्रकाशनी के समय भारतीय रिज़र्व बैंक को जो जानकारी थी, उस पर आधारित है। सचेतक सूची में दिखाई नहीं देने वाली संस्था को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति/ईटीपी की प्राधिकरण स्थिति का पता प्राधिकृत व्यक्तियों और प्राधिकृत ईटीपी की सूची से लगाया जा सकता है, जो पहले से ही भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक दोहराता है कि फेमा के नियमानुसार निवासी व्यक्ति केवल प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ और अनुमत प्रयोजनों के लिए फोरेक्स लेनदेन कर सकते हैं। यद्यपि अनुमत फोरेक्‍स लेनदेन इलेक्‍ट्रानिक तरीके से किए जा सकते हैं, तथापि ये लेनदेन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केवल इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत ईटीपी अथवा मान्‍यता प्राप्‍त स्‍टॉक एक्‍सचेंजों अर्थात नेशनल स्‍टॉक एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया लि., बीएसई लि. और मेट्रोपोलिटन स्‍टॉक एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया लि. पर ही किए जाने चाहिए।

आम जनता को एक बार पुन: सतर्क किया जाता है कि वे अप्राधिकृत ईटीपी पर फोरेक्स लेनदेन न करें या इस तरह के अप्राधिकृत लेनदेन के लिए धन विप्रेषित / जमा न करें। फेमा के अंतर्गत अनुमत प्रयोजनों के अलावा अन्‍य प्रयोजनों के लिए अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्राधिकृत ईटीपी पर फोरेक्‍स लेनदेन करने वाले निवासी व्‍यक्ति फेमा के अंतर्गत दंडात्‍मक कार्रवाई के भागी होंगे।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/835


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