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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – लोकनेते आर.डी. (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बैंक लिमिटेड, निफाड, तालुका-निफाड, जिला-नासिक - अवधि बढ़ाना

10 जून 2026

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
लोकनेते आर.डी. (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बैंक लिमिटेड, निफाड, तालुका-निफाड, जिला-नासिक -
अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकनेते आर.डी. (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बैंक लिमिटेड, निफाड, तालुका-निफाड, जिला-नासिक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 15 दिसंबर 2025 के निदेश सं. CO.DOS.SED.No. S6986/12-22-482/2025-2026 के माध्यम से 16 जून 2026 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 16 जून 2026 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश की वैधता अवधि को 16 जून 2026 को कारोबार की समाप्ति से 16 सितंबर 2026 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त अवधि बढ़ाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/422


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