20 मई 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं के ऋण वसूली आचरण तथा वसूली एजेंटो की नियुक्ति’ संबंधी
संशोधन निदेशों का संशोधित मसौदा जारी किया
दिनांक 12 फरवरी 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने, दिनांक 6 फरवरी 2026 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के अनुसरण में, ‘विनियमित संस्थाओं के ऋण वसूली आचरण तथा वसूली एजेंटो की नियुक्ति’ संबंधी संशोधन निदेशों का मसौदा जन-सामान्य की टिप्पणियों के लिए जारी किया था। उक्त संशोधन निदेशों के मसौदे पर हितधारकों से पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई हैं जिससे मसौदे के कई प्रमुख प्रावधानों में संशोधन हुआ है। हितधारकों द्वारा ऋणदाताओं को विनियामकीय रूप से सक्षम बनाने के संबंध में भी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, ताकि वे ऐसे प्रौद्योगिकी-आधारित तंत्रों को कार्यान्वित कर सकें, जो ऋण चुकाने में चूक होने की स्थिति में उधारकर्ता से ऋण की वसूली हेतु, वित्तपोषित मोबाइल उपकरणों ,जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट आदि, की कुछ कार्यक्षमताओं को प्रतिबंधित या निष्क्रिय कर देते हैं। संशोधन निदेशों के उक्त प्रकाशित मसौदे में स्वीकृत प्रतिक्रिया को शामिल करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। जन-सामान्य से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के एक और चरण के लिए उक्त संशोधन निदेशों के संशोधित मसौदे को जारी करने का निर्णय लिया गया है।
2. तदनुसार, आज भारतीय रिज़र्व बैंक ने जन-सामान्य की टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित संशोधन निदेशों के संशोधित मसौदे जारी किए हैं।
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
(v) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
(viii) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) संशोधन निदेश, 2026
(ix) भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनियाँ) संशोधन निदेश, 2026
3. उपर्युक्त संशोधन निदेशों के मसौदे पर विनियमित संस्थाओं और जन-सामान्य/ अन्य हितधारकों द्वारा 31 मई 2026 तक निम्नलिखित माध्यमों से टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया प्रस्तुत की जा सकती हैं:
i. भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत प्रत्येक दस्तावेज के साथ प्रदान किए गए हाइपरलिंक, जिस पेज पर वे प्रकाशित किए गए हैं, के माध्यम से
या
ii. विषय पंक्ति 'निदेशों (संशोधन निदेशों के मसौदे के पूर्ण नाम (विनियमित संस्था के प्रकार सहित)) पर प्रतिक्रिया' लिखकर ई-मेल द्वारा।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/298
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