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प्रतिचक्रीय पूंजी बफर की आवश्यकता की समीक्षा

18 मई 2026

प्रतिचक्रीय पूंजी बफर की आवश्यकता की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 में निर्धारित प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) संबंधी ढांचे के अनुसार, यह सूचित किया गया था कि सीसीवाईबी को आवश्यकतानुसार सक्रिय किया जाएगा, और इस निर्णय की घोषणा सामान्यतः पहले से ही कर दी जाएगी। इस ढांचे में मुख्य संकेतक के रूप में जीडीपी की तुलना में ऋण के अंतर की परिकल्पना की गई है, जिसका उपयोग अन्य पूरक संकेतकों के साथ संयोजन में किया जा सकता है।

सीसीवाईबी संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य विश्लेषण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि इस समय सीसीवाईबी को सक्रिय करना आवश्यक नहीं है।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/278


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