27 अप्रैल 2026
आरबीआई ने ‘प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I बैंकों के लिए रिपोर्टिंग अनुदेश’ संबंधी निदेश जारी किए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 फरवरी 2026 को 'प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए रिपोर्टिंग अनुदेश' संबंधी निदेशों का मसौदा जारी किया था, जिसमें बाजार के प्रतिभागियों, हितधारकों और अन्य इच्छुक पक्षों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी। विदेशी मुद्रा बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, उक्त निदेशों में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने संबंधित पक्षों द्वारा विश्व स्तर पर किए गए भारतीय रुपया से जुड़े विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लेनदेन की रिपोर्टिंग भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) की व्यापार रिपॉजिटरी में करें।
2. निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप, यथोचित संशोधनों को निदेशों को अंतिम रूप देते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया संबंधी विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। रिपोर्टिंग प्रारूपों और अन्य परिचालनगत पहलुओं पर प्राप्त कतिपय प्रतिक्रिया को जांच के लिए सीसीआईएल के साथ साझा किया गया है।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/152
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