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आरबीआई ने ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – शाखा प्राधिकरण निदेश’ संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

15 अप्रैल 2026

आरबीआई ने ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – शाखा प्राधिकरण निदेश’ संबंधी
संशोधन निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शाखा प्राधिकरण) संशोधन निदेश, 2026 का मसौदा जारी किया, जिस पर एनबीएफसी और अन्य हितधारकों से 27 फरवरी 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई है। इन अनुदेशों के मसौदे में विभिन्न श्रेणियों की एनबीएफसी (एचएफसी सहित) पर लागू, शाखाओं के खोलने संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

2. अनुदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है तथा उसके अनुसार उन्हें संशोधन निदेशों को अंतिम रूप देते समय उसमें उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं। अनुदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया के संबंध में विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं।

3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनबीएफसी द्वारा शाखाओं के खोलने से संबंधित वर्तमान निदेशों में संशोधन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शाखा प्राधिकरण) संशोधन निदेश, 2026 आज जारी किया है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करना) निदेश, 2025 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनियां) निदेश, 2025 के संबंधित पैराग्राफों को भी उपयुक्त रूप से अद्यतन किया गया है।

4. इन संशोधन निदेशों का उद्देश्य एनबीएफसी को शाखा विस्तार के लिए परिचालनगत सहूलियत प्रदान करना है ताकि विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यापार करने में सुगमता लाई जा सके।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/87


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