23 मई 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक ने ‘केवाईसी का अद्यतन/ आवधिक अद्यतन- संशोधित अनुदेश’ संबंधी परिपत्र के मसौदे
पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की
कृपया 25 फरवरी 2016 (समय-समय पर संशोधित) के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 के पैराग्राफ 38 में उल्लिखित केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन संबंधी अनुदेशों का संदर्भ लें। रिज़र्व बैंक ने आज केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन- संशोधित अनुदेश संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया है, जिसमें उपर्युक्त निदेशों को संशोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)) (संशोधन) निदेश, 2025 का मसौदा संलग्न है।
संशोधित निदेशों के मसौदे पर जन सामान्य/ हितधारकों से 6 जून 2025 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रिया रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध ‘कनेक्ट 2 रेगुलेट’ खंड के अंतर्गत लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं या वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पते या ईमेल पर भेजी जा सकती है।
मुख्य महाप्रबंधक
कारोबार आचरण समूह
विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, 12/13वीं मंजिल
शहीद भगत सिंह मार्ग
फोर्ट मुंबई – 400 001
या
ईमेल द्वारा
(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/402 |