Click here to Visit the RBI’s new website

प्रेस प्रकाशनी

रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने ड्राफ्ट रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2020 जारी किया

15 सितंबर 2020

रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के अंतर्गत रिज़र्व बैंक ने ड्राफ्ट रुपया ब्याज दर
डेरिवेटिव्स (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2020 जारी किया

6 फरवरी 2020 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणाओं के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज ड्राफ्ट रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2020 जारी किए हैं। ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर टिप्पणियाँ 15 अक्टूबर 2020 तक बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पक्षों से आमंत्रित की जाती हैं।

ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते:

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
9वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई – 400001

अथवा ईमेल द्वारा विषय में "ड्राफ्ट रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव्स (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2020 पर प्रतिक्रिया" लिखकर भेजा जा सकता है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/334


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष