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अधिसूचनाएं

पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार

भारिबैं/2019-20/231
विवि.डीआईआर.बीसी.सं.69/04.02.001/2019-20

13 मई 2020

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
लघु वित्त बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
और एक्ज़िम बैंक

महोदय/महोदया,

पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना-विस्तार

कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना पर जारी दिनांक 4 दिसंबर 2015 के परिपत्र बैंविवि.डीआईआर.बीसी.सं.62/04.02.001/2015-16, 11 फरवरी 2016 के डीसीबीआर.केंका.एससीबी.परि.सं.1/13.05.000/2015-16, दिनांक 29 नवंबर 2018 के बैंविवि.डीआईआर.बीसी.सं.09/04.02.001/2018-19 और दिनांक 11 जनवरी 2019 के बैंविवि.बीसी.डीआईआर.सं.22/04.02.001/2018-19 में निहित उपर्युक्त योजना के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश देखें।

2. इस संबंध में, भारत सरकार ने पोतलदानपूर्व तथा पोतलदान के पश्चात रुपया निर्यात ऋणों के लिए ब्याज समतुल्यीकरण योजना के, उसी दायरे और कवरेज के साथ, एक और वर्ष के लिए अर्थात 31 मार्च 2021 तक विस्तार को अपना अनुमोदन दिया है । यह विस्तार 01 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा और 31 मार्च 2021 को एक वर्ष की अवधि को कवर करते हुए समाप्त होगा।

3. तदनुसार, आरबीआई द्वारा उपर्युक्त योजना के तहत जारी किए गए मौजूदा परिचालनगत दिशानिर्देश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे।

भवदीय

(डॉ. एस. के. कर)
मुख्य महाप्रबंधक


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