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अधिसूचनाएं

संशोधित विनियामकीय ढांचा – विनियामकीय उद्देश्यों के लिए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का वर्गीकरण

आरबीआई/2022-23/144
विवि.आरईजी.सं.84/07.01.000/2022-23

01 दिसंबर 2022

महोदया / महोदय

संशोधित विनियामकीय ढांचा – विनियामकीय उद्देश्यों के लिए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का वर्गीकरण

सहकारी क्षेत्र में विविधता को देखते हुए, बड़े आकार के शहरी सहकारी बैंकों की अपने परिचालन के क्षेत्र का विस्तार करने की विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं और अधिक जटिल व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू करने की तुलना में छोटे आकार के बैंकों और सीमित परिचालन क्षेत्र वाले बैंकों में अधिक प्रचलित पारस्परिकता और सहयोग की भावना को संतुलित करने के लिए एक स्तरीय विनियामकीय ढांचे की आवश्यकता है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में मुद्दों की जांच करने और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विनियामकीय/पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की समीक्षा करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, आरबीआई ने 19 जुलाई 2022 को शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित विनियामकीय ढांचा जारी किया था।

3. तदनुसार, यूसीबी के वर्गीकरण के लिए मौजूदा दो-स्तरीय ढांचे के बजाय चार-स्तरीय विनियामकीय ढांचे को अपनाने का निर्णय लिया गया है। आगे चलकर, इस वर्गीकरण का उपयोग यूसीबी की वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करने के उद्देश्य से विभेदित विनियामकीय नुस्खे के लिए किया जा सकता है।

4. यूसीबी का उनके जमा आकार के आधार पर वर्गीकरण अनुबंध में संलग्न है।

प्रारंभ

5. अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

प्रयोज्यता

6. यह परिपत्र सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर लागू है।

(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक


अनुबंध

संशोधित विनियामकीय ढांचा – विनियामकीय उद्देश्यों के लिए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का वर्गीकरण

यूसीबी को विनियामकीय उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया है:

ए) स्तर 1 - सभी इकाई यूसीबी और वेतन भोगी यूसीबी (जमा आकार का विचार किए बिना), और अन्य सभी यूसीबी जिनके पास 100 करोड़ तक की जमा राशि है;

बी) स्तर 2 - 100 करोड़ रुपये से अधिक और 1000 करोड़ रुपये तक जमा वाले यूसीबी;

सी) स्तर 3 - 1000 करोड़ रुपये से अधिक और 10,000 करोड़ रुपये तक की जमा राशि वाले यूसीबी;

डी) स्तर 4 - 10,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा वाले यूसीबी।

2. ऊपर संदर्भित जमाओं की गणना समीपवर्ती पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार की जाएगी।

3. यदि कोई यूसीबी किसी वर्ष में जमा राशियों में वृद्धि के कारण उच्चतर स्तर में अंतरित होता है, तो इसे उच्च विनियामकीय आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के पार गमन उच्चतर स्तर का अनुपालन करने के लिए अधिकतम तीन वर्षों तक का एक ग्लाइड पथ प्रदान किया जा सकता है।

4. इस परिपत्र के जारी होने पर निम्नलिखित अनुदेश/परिपत्र निरस्त माने जाते हैं

सं. क्र. परिपत्र सं. दिनांक विषय
1. यूबीडी.केंका.एलएस.परि.सं.66/07.01.000/2008-09 06 मई 2009 "वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - संचालन के क्षेत्र (एओओ) का विस्तार - उदारीकरण" पर परिपत्र के पैरा 4 में स्तर 1 और स्तर 2 बैंकों की परिभाषा शामिल है।
2. यूबीडी.(पीसीबी).परि.सं.35/09.20.001/07-08 07 मार्च 2008 विनियामकीय उद्देश्यों के लिए यूसीबी के वर्गीकरण पर परिपत्र - संशोधित मानदंड

5. निम्नलिखित परिपत्र में यूसीबी के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देश/निदेश शामिल हैं।

सं. क्र. परिपत्र सं. दिनांक विषय
1. यूबीडी.केंका.एलएस.परि.सं.66/07.01.000/2008-09 06 मई 2009 वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - संचालन के क्षेत्र (एओओ) का विस्तार - उदारीकरण

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