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विनियमावली में संशोधन


विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केंद्रीय कार्यालय)
मुंबई 400001

अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(5)/2026-आरबी

23 फ़रवरी 2026

विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2026

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा-47 की उप-धारा (2) के खंड (जीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) विनियमावली, 2015 (29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/आरबी-2015) (जिसे इसके बाद ‘मूल विनियमावली’ कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

  1. यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात तथा आयात) (संशोधन) विनियमावली, 2026 कहलाएगी।

  2. यह सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. अनुबंध का समावेशन –

मूल विनियमावली में, मौजूदा विनियमों के बाद, निम्नलिखित अनुबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्—


अनुबंध

करेंसी घोषणा फॉर्म
[विनियम 6 देखें]

प्रवासियों के लिए अनुदेश -

1. जहाँ प्रवासी द्वारा करेंसी नोटों, बैंक नोटों अथवा प्रवासी चेकों के रूप में लायी गयी विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य 10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं है या उसके समतुल्य नहीं है और / अथवा विदेशी मुद्रा नोटों का मूल्य 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक या उसके समतुल्य नहीं है, ऐसे मामलों में यह फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।

2. प्रवासियों को सूचित किया जाता है कि वे यह फॉर्म भारतीय रुपए में विदेशी मुद्रा का परिवर्तन या रुपया का विदेशी मुद्रा में पुनर्परिवर्तन करते समय विदेशी मुद्रा में कारोबार करने हेतु प्राधिकृत बैंक अथवा मुद्रा परिवर्तक को प्रस्तुत करें।

3. भारत का दौरा करने वाले आगंतुक कृपया नोट करें कि यदि उन्हें नीचे घोषित सभी विदेशी मुद्रा का नकदीकरण नहीं करना है तो उन्हें भारत से प्रस्थान करते समय सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए इस फॉर्म को अपने पास रखना चाहिए ताकि वे अप्रयुक्त जमाराशि अपने साथ ले जा सकें।

4. यात्री चेकों/करेंसी नोटों का ब्योरे देने की कोई जरूरत नहीं है।

5. विदेशी पर्यटक अपना पता न दें।

_______________________________________________________________________________
(प्रवासी द्वारा भरा जाना चाहिए)

मैं _____________________________________________________________________________

एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि भारत में मेरे आगमन के समय मेरे पास निम्नलिखित विदेशी मुद्रा है -

(केवल कुल मूल्य)
  करेंसी का नाम करेंसी नोट यात्री चेक कुल
1.        
2.        
3.        

हस्ताक्षर____________________________
पासपोर्ट संख्या _________________________
राष्ट्रीयता__________________________

(सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नाम के व्यक्ति ने ऊपर निर्दिष्ट किए अनुसार विदेशी मुद्रा अपने साथ लायी है।

दिनांक____________

____________________________________
(सीमा शुल्क अधिकारी की मुहर तथा हस्ताक्षर)

(पृष्ठांकन हेतु स्थान)
दिनांक नकदीकरण प्रमाणपत्रों की स्पष्ट संख्या परिवर्तित राशि बैंक अथवा मुद्रा परिवर्तक की मुहर तथा हस्ताक्षर
1 2 3 4
       
       

(एन. सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

भारत के सरकारी राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड-4 में दिनांक 24 फ़रवरी 2026 को प्रकाशित

टिप्पणी:

मूल विनियमावली दिनांक 29 दिसंबर 2015 के जी.एस.आर.सं.1004(ई) द्वारा भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित की गई थी और बाद में इसे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया:

  1. दिनांक 26.02.2019 की अधिसूचना- जी.एस.आर. सं.151(ई)

  2. दिनांक 11.08.2020 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(2)/2020-आरबी (18.08.2020 को राजपत्र में प्रकाशित)

  3. दिनांक 03.12.2020 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(3)/2020-आरबी (04.12.2020 को राजपत्र में प्रकाशित)

  4. दिनांक 28.11.2025 की अधिसूचना सं. फेमा 6 (आर)/(4)/2025-आरबी (02.12.2025 को राजपत्र में प्रकाशित)



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