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अधिसूचनाएं

विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2015 (04 दिसंबर 2020 तक संशोधित)

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केंद्रीय कार्यालय)
मुंबई 400 001

अधिसूचना सं.फेमा. 6(आर)/2015-आरबी

29 दिसंबर 2015
(04 दिसंबर 2020 तक संशोधित)
(18 अगस्त 2020 तक संशोधित)
(26 फरवरी 2019 तक संशोधित)

विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (जी), धारा-47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.6/2000-आरबी जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, को अधिक्रमित करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक करेंसी अथवा करेंसी नोटों के भारत से निर्यात तथा भारत में उसके आयात के संबंध में निम्नलिखित विनियमावली बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2015 कहा जाएगा।

(ii) सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से यह लागू होगी।

2. परिभाषाएं :-

इस विनियमावली में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(i) 'अधिनियम' का तात्पर्य विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) से है;

(ii) इस विनियमावली में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, उनके अर्थ क्रमशः वही होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिए निर्दिष्ट हैं।

3. भारतीय करेंसी तथा करेंसी नोटों का निर्यात और आयात :-

(1) इस विनियमावली में अन्यथा रूप में उपबंधित को छोड़कर, भारत में निवासी कोई व्यक्ति,

(ए) रुपये 25000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) प्रति व्यक्ति तक की राशि अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शर्तों के तहत यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक भारत सरकार के करेंसी नोटों और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों को भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है;

(बी) एक समय में अधिकतम 2 स्मारक सिक्के भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है अथवा भेज सकता है।

स्पष्टीकरण: किसी विशिष्ट अवसर अथवा घटना के स्मरण के लिए भारत सरकार की टकसाल द्वारा भारतीय करेंसी में अभिव्यक्त और जारी सिक्के ’स्मारक सिक्कों’ में शमिल हैं।

(सी) अस्थायी दौरे पर भारत से बाहर गया हुआ व्यक्ति भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के किसी स्थान से लौटते समय प्रति व्यक्ति रुपये 25000/- तक की राशि अथवा समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित शर्तों के तहत विनिर्दिष्ट सीमा तक भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत में ला सकता है।

1

(2) इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक नहीं है, और भारत के दौरे पर है, वह

(ए) रुपये 25000/- (पच्चीस हज़ार रुपये मात्र) प्रति व्यक्ति तक की राशि अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शर्तों के तहत यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत से बाहर ले जा सकता है;

(बी) भारत के बाहर से रुपये 25000/- (रुपये पच्चीस हज़ार मात्र) प्रति व्यक्ति तक की राशि अथवा समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित शर्तों के तहत यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत में ला सकता है।

4. भारतीय सिक्कों के निर्यात पर रोक:-

कोई भी व्यक्ति ऐसे भारतीय सिक्के, जो पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में शामिल हैं उन्हें न तो भारत से बाहर ले जा सकता है और न ही उन्हें भारत के बाहर भेज सकता है।

5. विदेशी करेंसी (मुद्रा) के निर्यात और आयात पर रोक :-

इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना कोई भी विदेशी करेंसी भारत से निर्यात नहीं करेगा अथवा भारत से बाहर नहीं भेजेगा अथवा भारत में आयात नहीं करेगा या भारत में नहीं लायेगा।

6. भारत में विदेशी मुद्रा का आयात :-

कोई व्यक्ति -

(ए) करेंसी नोटों, बैंक नोटों और यात्री चेकों को छोड़कर, बिना किसी सीमा के किसी भी रूप में विदेशी मुद्रा भारत में भेज सकता है ;

(बी) विदेशी मुद्रा (जारी न किये गये नोटों को छोड़कर) बिना किसी सीमा के भारत से बाहर के किसी भी स्थान से भारत में ला सकता है,

बशर्ते खंड (बी) के अंतर्गत भारत में विदेशी मुद्रा इस शर्त के अधीन लायी जा सकेगी कि ऐसा व्यक्ति भारत में आते ही, इन विनियमों के अनुबंध में दिए गए करेंसी घोषणा फॉर्म में विदेशी मुद्रा की घोषणा सीमा शुल्क (कस्टम) प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा;

बशर्ते यह भी कि, ऐसी घोषणा करना उन मामलों में आवश्यक नहीं होगा जहां एक समय में किसी व्यक्ति द्वारा लाये गये करेंसी नोटों, बैंक नोटों अथवा यात्री चेकों के रूप में विदेशी मुद्रा का समग्र मूल्य 10,000 अमेरीकी डॉलर (दस हज़ार अमेरिकी डॉलर) तक अथवा समतुल्य हो और / अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी एक समय में लाए गए विदेशी करेंसी नोटों का समग्र मूल्य 5,000 अमेरीकी डॉलर (पांच हज़ार अमेरिकी डॉलर) तक अथवा उसके समतुल्य हो ।

7. विदेशी मुद्रा और करेंसी नोटों का निर्यात :-

(1) प्राधिकृत व्यक्ति सामान्य कारोबार के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा भारत से बाहर भेज सकता है।

(2) कोई व्यक्ति निम्नलिखित को भारत से बाहर ले जा सकता है अथवा भेज सकता है:

(ए) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता रखना) विनियमावली, 2000 के अनुसार रखे गये विदेशी मुद्रा खाते से आहरित चेक;

(बी) उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित अथवा जारी नियमों अथवा विनियमों अथवा निदेशों के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति से आहरण के जरिए प्राप्त विदेशी मुद्रा;

(सी) भारत में लायी गयी जलयानों अथवा हवाई जहाजों की तिजोरियों (सेफ्) में रखी करेंसी अथवा जलयान या हवाई जहाज में लायी गयी करेंसी जिसके लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति ली गई हो;

(3) कोई व्यक्ति भारत से बाहर निम्नानुसार करेंसी ले जा सकता है –

(ए) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी करेंसी का धारण और प्रतिधारण) विनियमावली, 2015 के अनुसार स्वयं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा ;

(बी) विदेश यात्रा से लौटते समय खर्च न हुई और अपने साथ लायी गयी विदेशी मुद्रा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी करेंसी का धारण और प्रतिधारण) विनियमावली, 2015 के अनुसार रखी गयी हो;

4. भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा खर्च न की गई विदेशी मुद्रा भारत से बाहर ले जायी जा सकती है जो उसके द्वारा भारत आगमन पर विनियम 6 के खंड (बी) के परंतुक के अनुसार घोषित की गई विदेशी मुद्रा से अधिक न हो।

8. नेपाल और भूटान को अथवा से करेंसी का निर्यात और आयात

इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति –

(1) 2भारत से बाहर नेपाल अथवा भूटान को भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट (किसी भी मामले में रुपए 100/- मूल्यवर्ग से ऊपर के नोटों को छोडकर) ले जा सकता है अथवा भेज सकता है, बशर्ते भारत से नेपाल अथवा भूटान की यात्रा करने वाला व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक के महात्मा गांधी (नई) शृंखला के रुपए 200/- और/अथवा रुपए 500/- मूल्यवर्ग के करेंसी नोट रुपए 25000/- तक की सीमा में अपने साथ ले जा सकता है;

(2) भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट (किसी भी मामले में 100 रुपये मूल्यवर्ग से ऊपर के नोटों को छोड़कर) नेपाल अथवा भूटान से भारत में ला सकता है;

(3) नेपाल अथवा भूटान की करेंसी होने के कारण ऐसे करेंसी नोट भारत से बाहर नेपाल या भूटान ले जा सकता है अथवा नेपाल या भूटान से उन्हें भारत में ला सकता है ।

9. 3करेंसी के निर्यात अथवा आयात के लिए अनुमति देने संबंधी रिज़र्व बैंक की शक्तियाँ :

इस विनियमावली में निहित किसी बात के होते हुए भी रिज़र्व बैंक किसी व्यक्ति को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन भारत सरकार और / अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोटों को भारत के बाहर किसी भी देश में ले जाने या भेजने अथवा किसी देश से भारत में ले आने की अनुमति दे सकता है बशर्ते इसके लिए उसके पास आवेदन किया गया हो तथा वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करना आवश्यक है।

10. 4करेंसी के निर्यात अथवा आयात को प्रतिबंधित करने संबंधी रिज़र्व बैंक की शक्तियाँ:

इस विनियमावली में निहित किसी बात के होते हुए भी, रिज़र्व बैंक, जनहित में तथा केंद्र सरकार के साथ परामर्श करके, मामले-दर-मामले के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा भारत सरकार के और/ अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोटों और/ अथवा विदेशी करेंसी को भारत में लाने अथवा भारत के बाहर ले जाने की राशि को प्रतिबंधित कर सकता है तथा ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकता है, जो उसे आवश्यक लगती हों।

(अजय कुमार मिश्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

नोट :

मूल विनियमावली दिनांक 29 दिसंबर 2015 को भारत के राजपत्र, भाग-III, खंड-3, उप-खंड (i) में जीएसआर सं. 1004(ई) के तहत प्रकाशित की गई थी एवं तत्पश्चात इसे निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया है:

(i) जीएसआर सं. 151(ई) दिनांक 26.02.2019

(ii) सं. फेमा 6(आर)/(2)2020-आरबी दिनांक 11.08.2020 (जिसे सरकारी राजपत्र में 18.08.2020 को प्रकाशित किया गया); और

(iii) सं. फेमा 6(आर)/(3)2020-आरबी दिनांक 03.12.2020 (जिसे सरकारी राजपत्र में 04.12.2020 को प्रकाशित किया गया);


1 दिनांक 18.08.2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित दिनांक 11 अगस्त 2020 की संशोधन अधिसूचना सं. फेमा 6(आर)/(2)/2020-आरबी द्वारा इसे हटा दिया गया है, जो दिनांक 18.08.2020 से प्रभावी है।

2 दिनांक 26 फरवरी 2019 को जीएसआर सं. 151(ई) के मार्फत अधिसूचित दिनांक 26.02.2019 की संशोधन अधिसूचना सं. फेमा 6(आर)/(1)/2019-आरबी द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया है, जो 26.02.2019 से प्रभावी है। प्रतिस्थापन से पूर्व इसे “भारत से बाहर नेपाल अथवा भूटान को भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट (किसी भी मामले में रुपये 100/- मूल्यवर्ग से ऊपर के नोटों को छोड़कर) ले जा सकता है अथवा भेज सकता है, बशर्ते भारत से नेपाल अथवा भूटान की यात्रा करने वाला व्यक्ति रुपये 500/- अथवा रुपये 1000/- मूल्यवर्ग के रिज़र्व बैंक के करेंसी नोट रुपये 25,000/- तक की सीमा में अपने साथ ले जा सकता है” के रूप में पढ़ा जाता था।

3 दिनांक 18.08.2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित दिनांक 11 अगस्त 2020 की संशोधन अधिसूचना सं. फेमा 6(आर)/(2)/2020-आरबी द्वारा इसे जोड़ा गया है, जो दिनांक 18.08.2020 से प्रभावी है।

4 दिनांक 04.12.2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित दिनांक 03 दिसंबर 2020 की संशोधन अधिसूचना सं. फेमा 6(आर)/(3)/2020-आरबी द्वारा इसे जोड़ा गया है, जो दिनांक 04 दिसंबर 2020 से प्रभावी है।


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