सामान्य निर्देश और उससे जुड़ी परिभाषाओं के लिए कृपया (एफएलए) पर एफएक्यू–1 देखें
प्रश्न 1. किन इकाईयों को एफ़एलए रिटर्न जमा करने की आवश्यकता होती है?
उत्तर: विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक रिटर्न को निम्नलिखित इकाईयों, जिन्होंने पिछले वर्ष (ओं) में वर्तमान वर्ष सहित एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) प्राप्त किया है और/या विदेश में एफडीआई (अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) किया है, यानि जो अपनी बैलेंस शीट में विदेशी आस्तियां या/और देनदारियां रखते हैं, द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है;
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कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1(4) के तहत एक कंपनी।
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सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत एक सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)।
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अन्य [सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), भागीदारी फर्म, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आदि शामिल हैं।]
प्रश्न 2. इकाई एफएलए(FLA) रिटर्न का डेटा भारतीय रिजर्व बैंक को कैसे रिपोर्ट करती है?
उत्तर: एफएलए पर वार्षिक रिटर्न की ऑनलाइन वेब-आधारित रिपोर्टिंग के लिए एक-एक करके सभी स्टेप्स उपयोगकर्ता मैनुअल में प्रदान किए गए हैं। इकाई को पढ़ना चाहिए
(ए) "एफएलए उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म" पर उपयोगकर्ता पुस्तिका और
(बी) "ऑनलाइन एफएलए फॉर्म भरने" पर उपयोगकर्ता पुस्तिका
FAQs Related to “FLA User Registration Form”
प्रश्न 3A. एक इकाई विदेशी देनदारियों और आस्तियों पर ऑनलाइन वार्षिक रिटर्न (एफएलए रिटर्न) कैसे जमा कर सकती है?
उत्तर: इकाईयां ऑनलाइन वेब-आधारित पोर्टल https://flair.rbi.org.in के माध्यम से एफएलए पर वार्षिक रिटर्न जमा कर सकती हैं
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किसी भी ब्राउज़र अर्थात; इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, फ़ायरफ़ॉक्स आदि का उपयोग URL https://flair.rbi.org.in तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी इस एप्लिकेशन को सपोर्ट करते है।
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इकाई को पोर्टल पर पंजीकरण पर क्लिक करके नई इकाई उपयोगकर्ताओं के लिए पंजीकरण करना होगा।
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इकाई को एफएलए उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म में विवरण भरना होगा, उल्लिखित दस्तावेज (सत्यापन पत्र और प्राधिकरण पत्र) अपलोड करना होगा और पंजीकरण पूरा करने के लिए सबमिट पर क्लिक करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ता आईडी और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अधिकृत व्यक्ति की मेल आईडी पर भेजा जाएगा। इस यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके, इकाई FLAIR पोर्टल में लॉगिन कर सकती हैं और एफएलए रिटर्न फाइल कर सकती हैं।
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कृपया ध्यान दें: जून 2019 से वार्षिक एफएलए रिटर्न जमा करने के लिए प्रारूप और ईमेल-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली को वेब-आधारित प्रारूप से बदल दिया गया है (RBI की वेबसाइट https://rbi.org.in पर उपलब्ध 28 जून, 2019 के परिपत्र विदेशी देनदारियों और आस्तियों की वार्षिक रिपोर्टिंग (एफएलए) के लिए FLAIR वेब-पोर्टल पर जाएं का संदर्भ लें)।
प्रश्न 3B. एक एआईएफ(AIF) (वैकल्पिक निवेश निधि) FLA रिटर्न कैसे दाखिल कर सकता है?
उत्तर: एक AIF को फ्लेयर पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। चूंकि निर्धारित प्रारूप में AIF के लिए एफएलए रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उन्हें पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद AIF को एफएलए रिटर्न दाखिल करने के लिए फॉर्म के लिए अनुरोध flareturn@rbi.org.in को एक मेल भेजना होगा। इसके बाद एफएलए टीम, AIF को एफएलए रिटर्न भरने के लिए एक्सेल फॉर्म उन्हें मेल के माध्यम से भेजेगी। उन्हें एक्सेल फॉर्म भरना होगा और flareturn@rbi.org.in पर भेजना होगा। एफएलए फॉर्म प्राप्त होने और वैधीकरण के बाद, एफएलए टीम द्वारा उन्हें ईमेल आधारित पावती फॉर्म भेजा जाएगा।
प्रश्न 4. इकाई को पंजीकरण फॉर्म कब भरने की आवश्यकता होती है?
उत्तर:
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अगर इकाई पहली बार एफएलए रिटर्न फाइल कर रही है।
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यदि नवीनतम वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकृत व्यक्ति का विवरण बदल गया है।
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यदि नवीनतम वित्तीय वर्ष के दौरान इकाई का नाम/पता बदल गया है।
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यदि मार्च को समाप्त होने वाले नवीनतम वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/एलएलपीआईएन/एलएलपीआईएन/अन्य (यूआईएन)/साझेदारी फर्म पिछले वर्ष की तुलना में बदल गई है
प्रश्न 5. फ्लेयर(FLAIR) पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
उत्तर: पंजीकरण फॉर्म भरना शुरू करने से पहले इकाइयों को निम्नलिखित विवरण तैयार रखना चाहिए। वे पंजीकरण के दौरान सुविधा के लिए निम्नलिखित तालिका तैयार कर सकते हैं। संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे रिटर्न दाखिल करने से पहले सभी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें।
| Field Name |
Field Description |
Please fill your relevant details here |
| ENTITY DETAILS |
| Entity Type* |
Choose appropriate options, from the following:
- Company
- Limited Liability Partnership
- Others
- Partnership Firms
|
|
| Corporate Identification Number (CIN) / LLP Identification Number (LLPIN) / Others (UIN) / Partnership Firm - as on latest financial year ending March* |
Provide the appropriate details |
|
| Entity Name* |
Enter entity name |
|
| PAN of the Entity* |
Enter entity PAN Number |
|
| Registered address of the Entity* |
Enter registered address of the entity |
|
| Email* |
Enter email of the entity |
|
| Mobile number of the Entity* |
Enter mobile number of the entity |
|
| State* |
Select appropriate option from drop down menu |
|
| District* |
Select appropriate option from drop down menu |
|
| Pin Code* |
Enter PIN code of registered address of the entity |
|
| Whether the CIN / LLPIN / Others (UIN) of entity has changed during the latest financial year ending-March? * |
Select Yes or No |
|
• If Yes, Old CIN / LLPIN / SEBI registration no. of entity *
• Effective Date of Change* |
If Yes is selected for the above question, these two questions will pop up. Please fill the Old CIN/LLPIN/SEBI registration no. of entity and select the effective date of change in information from the drop-down calendar. |
|
| Whether the Name of entity has Changed during the latest financial year ending-March? * |
Select Yes or No |
|
• If Yes, Old Name of entity*
• Effective Date of Change* |
If Yes is selected for the above question, these two questions will pop up. Please fill the Old Entity name and select the effective date of change in information from the drop-down calendar. |
|
| AUTHORIZED PERSON'S DETAILS |
| First Name* |
Enter Authorized person's first name |
|
| Middle Name |
Enter Authorized person's middle name |
|
| Last Name* |
Enter Authorized person's last name |
|
| User Name |
Enter username the entity wants to use as login credential for FLAIR portal. |
|
| PAN no of Authorized person* |
Enter Authorized person's PAN Number |
|
| Mobile number of Authorized person* |
Enter Authorized person's mobile number |
|
| Email* |
Enter Authorized person's email |
|
| Confirm Email* |
Re-enter Authorized person's email entered above to confirm. |
|
| Please note, the fields marked * are mandatory. |
उपरोक्त विवरणों के अलावा, निम्नलिखित दस्तावेज भी अपलोड किए जाने हैं:
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सत्यापन पत्र: सत्यापन पत्र (doc) की सॉफ्ट कॉपी फ्लेयर पोर्टल पर उपलब्ध है; कंपनियों/एलएलपी/अन्य को इसे डाउनलोड करना होगा और आवश्यक विवरण भरना होगा और इसे पीडीएफ प्रारूप में बदलना होगा। इसके बाद .pdf फाइल को 'अपलोड सत्यापन पत्र' विकल्प पर क्लिक करके उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म में संलग्न किया जाना चाहिए। इसके अलावा, संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे फ्लेयर पोर्टल पर उपलब्ध सत्यापन पत्र प्रारूप में बदलाव/परिवर्तन न करें।
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प्राधिकरण पत्र: प्राधिकरण पत्र (doc) की सॉफ्ट कॉपी फ्लेयर पोर्टल पर उपलब्ध है; कंपनियों/एलएलपी/अन्य को इसे डाउनलोड करना और आवश्यक विवरण भरना आवश्यक है और इस प्राधिकरण पत्र पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं और फिर उसी को स्कैन करने के बाद; इसे .pdf प्रारूप में बदलें और उसके बाद .pdf फाइल को 'अपलोड प्राधिकरण पत्र' विकल्प पर क्लिक करके उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म में संलग्न किया जाना चाहिए।
प्रश्न 6. एक अधिकृत व्यक्ति कौन है?
उत्तर:
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जो व्यक्ति एफएलए रिटर्न भरने और प्रबंधित करने के लिए इकाई द्वारा अधिकृत किया जाता है उसे अधिकृत व्यक्ति कहा जाता है।
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इकाई को फ्लेयर पोर्टल पर उपलब्ध प्राधिकरण पत्र में अपने अधिकृत व्यक्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
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डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और ओटीपी (हर बार, जब भी इकाई फ्लेयर पोर्टल पर लॉग-इन करती है) पंजीकरण के दौरान प्रस्तुत अधिकृत व्यक्ति के ईमेल पर भेजा जाता है।
प्रश्न 7. प्राधिकरण पत्र क्या है?
उत्तर:
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प्राधिकरण पत्र का उपयोग उस व्यक्ति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है जो कंपनी द्वारा एफएलए रिटर्न भरने और प्रबंधित करने के लिए अधिकृत है।
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प्राधिकरण पत्र का प्रारूप फ्लेयर पोर्टल पर उपलब्ध है।
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पंजीकरण के समय प्राधिकरण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता है।
प्रश्न 8. सत्यापन पत्र क्या है?
उत्तर: सत्यापन पत्र का उपयोग पंजीकरण फॉर्म भरते समय इकाई द्वारा प्रस्तुत विवरण को सत्यापित करने के लिए किया जाता है।
प्रश्न 9. सफल त्रुटि मुक्त सत्यापन के लिए क्या जांच आवश्यक हैं?
उत्तर: पंजीकरण करते समय, कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजीकरण फॉर्म (वेब पेज) और अपलोड किए गए सत्यापन पत्र में निम्नलिखित विवरण समान हों:
नोट:
जब कंपनी सभी विवरण दाखिल करने और दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद पंजीकरण फॉर्म जमा करती है, तो उपरोक्त विवरण (Q 8 में उल्लिखित) सिस्टम द्वारा स्वतः जांच की जाएगी। यदि पंजीकरण फॉर्म (वेब पेज) में इकाई द्वारा दर्ज किया गया विवरण सत्यापन/प्राधिकरण पत्र में दिए गए विवरण से मेल खाता है, तो पंजीकरण सफल हो जाता है। अन्यथा, सिस्टम एक त्रुटि संदेश देता है जिसमें कहा जाता है कि 'पंजीकरण फॉर्म में विवरण सत्यापन/प्राधिकरण पत्र में विवरण से मेल नहीं खाता है' और उस स्थिति में इकाई को पंजीकरण फॉर्म या सत्यापन/प्राधिकरण पत्र में विवरण को सही करना होगा और फिर सफल पंजीकरण के लिए फॉर्म जमा करना होगा।
प्रश्न 10. पंजीकरण फॉर्म में अधिकृत व्यक्ति के उपयोगकर्ता नाम और ईमेल की प्रासंगिकता क्या है?
उत्तर:
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उपयोगकर्ता नाम इकाई के लिए फ्लेयर पोर्टल में लॉग इन करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल बन जाता है।
-
डिफ़ॉल्ट लॉगिन पासवर्ड और ओटीपी (हर बार फ्लेयर पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए) पंजीकरण के दौरान प्रस्तुत अधिकृत व्यक्ति के ईमेल पर भेजा जाता है।
प्रश्न 11. क्या किसी इकाई को प्राधिकरण पत्र में हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर या मुहर प्रदान करने की आवश्यकता है?
उत्तर: इकाई प्राधिकरण पत्र पर हस्ताक्षर के लिए मैन्युअली/स्कैन छवि या डिजिटल हस्ताक्षर (किसी भी व्यक्ति की जिसे प्राधिकृत उपयोगकर्ता/व्यावसायिक उपयोगकर्ता के रूप में प्रपत्र में उल्लिखित किया गया है) का उपयोग किया जा सकता है।
प्रश्न 12. मुझे इकाई-उपयोगकर्ता के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल कहां से प्राप्त होंगे?
उत्तर: पंजीकरण के समय दर्ज किए गए अधिकृत व्यक्ति की ईमेल-आईडी पर लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त होंगे।
प्रश्न 13. अधिकृत व्यक्ति के ईमेल पर भेजे गए डिफ़ॉल्ट पासवर्ड की वैधता अवधि क्या है?
उत्तर: यह डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पंजीकरण के बाद 24 घंटे के लिए वैध होता है। आपको पहली बार पोर्टल में लॉग इन करके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदलना होगा।
प्रश्न 14. लॉगिन के लिए अधिकृत व्यक्ति के ईमेल पर भेजे गए ओटीपी की वैधता क्या है?
उत्तर: लॉगिन के लिए यह ओटीपी 5 मिनट के लिए वैध है जिसके भीतर आपको पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
प्रश्न 15. मैंने एक इकाई-उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण किया है लेकिन अभी तक सिस्टम में लॉग-इन करने के लिए पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। क्यों?
उत्तर:
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कृपया अपने ईमेल इनबॉक्स की जाँच करें और, जंक मेल फ़ोल्डर की जाँच करें। आपको कुछ समय इंतजार करना चाहिए।
-
यदि आपको पर्याप्त समय प्रतीक्षा करने के बाद भी पासवर्ड प्राप्त नहीं होता है, तो अपने मेल सर्वर पर ब्लॉकिंग समस्या की जांच करें और इसे आरबीआई(RBI) से ईमेल प्राप्त करने की अनुमति दें।
-
यदि अभी भी समस्या बनी रहती है, तो flareturn@rbi.org.in को मेल करके अपनी समस्या उठाएं।
प्रश्न 16. यदि पंजीकरण लॉगिन पृष्ठ/एफएलए ऑनलाइन फॉर्म हैंग हो जाता है और मैं विवरण दर्ज नहीं कर सकता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर:
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आपको सलाह दी जाती है कि पंजीकरण भरना शुरू करने से पहले Q 5 में उल्लिखित जानकारी और दस्तावेजों को तैयार रखें।
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यदि आप 15 मिनट के लिए कोई जानकारी दर्ज नहीं करते हैं (यानी यदि पंजीकरण पृष्ठ को 15 मिनट के लिए निष्क्रिय रखा जाता है), तो यह आपके सत्र को हैंग कर देगा। उस स्थिति में, पृष्ठ को refresh करें। यदि कोई संदेश आपको बताता है कि आपका सत्र समय समाप्त हो गया है, तो जारी रखने के लिए फिर से लॉग इन करें।
प्रश्न 17. क्या होगा, FLA फॉर्म दाखिल करते समय अगर मुझे अपना ओटीपी प्राप्त नहीं होता / ओटीपी देरी से प्राप्त होता है?
उत्तर:
प्रश्न 18. मैंने कई (5) बार गलत पासवर्ड दर्ज किया और अब मैं फ्लेयर वेबपेज को लॉगिन नहीं कर सकता, मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: यदि आप कई (5) बार गलत पासवर्ड दर्ज करते हैं, तो आपको संदेश प्राप्त होगा "आपका खाता लॉक हो गया है। कृपया 15 मिनट के बाद पुनः प्रयास करें। आपको 15 मिनट तक प्रतीक्षा करनी होगी और फिर पोर्टल में लॉग इन करने का पुन: प्रयास करना होगा। यदि आप अभी भी लॉगिन करने में असमर्थ हैं, तो स्क्रीन पर उपलब्ध 'Forgot Password' मेनू पर क्लिक करें। विवरण दर्ज करें यानी, उपयोगकर्ता नाम, अधिकृत व्यक्ति की ईमेल आईडी और वैध कैप्चा कोड (कैप्चा केस-संवेदनशील है)। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और इसे अधिकृत व्यक्ति की ईमेल आईडी पर अग्रेषित किया जाएगा। उपयोगकर्ता को पासवर्ड रीसेट करने के बाद पोर्टल में लॉग इन करके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदलना चाहिए। यदि उपयोगकर्ता पासवर्ड रीसेट करने में असमर्थ है, तो वह flareturn@rbi.org.in पर आरबीआई को मेल कर सकता है।
प्रश्न 19. एफएलए फॉर्म जमा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के विवरण को बदलने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: इकाई को उपयोगकर्ता को निष्क्रिय करने के लिए RBI (flareturn@rbi.org.in) को एक अनुरोध मेल भेजने की आवश्यकता है, जिसमें मेल में कंपनी का नाम, उपयोगकर्ता नाम और कंपनी सीआईएन/एलएलपीआईएन/यूआईएन का उल्लेख किया गया हो। FLA सपोर्ट टीम इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेगी। एक बार खाता निष्क्रिय हो जाने के बाद, आप एक नए उपयोगकर्ता के रूप में फिर से पंजीकरण कर सकते हैं।
प्रश्न 20. यदि कोई इकाई अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड भूल गई है, तो क्या उन्हें पोर्टल पर फिर से पंजीकरण करना चाहिए?
उत्तर: नहीं, इकाई को इकाई का नाम और इकाई सीआईएन/एलएलपीआईएन/यूआईएन का उल्लेख करते हुए RBI (flareturn@rbi.org.in) को एक ईमेल भेजकर अपनी समस्या प्रेषित करनी चाहिए। एफएलए सपोर्ट टीम कंपनी को उनका उपयोगकर्ता नाम और अधिकृत व्यक्ति की ईमेल आईडी प्रदान करेगा जिसका उपयोग पंजीकरण के समय किया गया था। इसके बाद वे पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं।
प्रश्न 21. किसी इकाई को डी-एक्टिवेशन अनुरोध कब करना चाहिए?
उत्तर: निकायों को निम्नलिखित मामलों में निष्क्रियता अनुरोध उठाना चाहिए:
प्रश्न 22. एफएलए उपयोगकर्ता पंजीकरण के समय AIF के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) के तहत क्या उल्लेख किया जाना चाहिए?
उत्तर: AIF को पंजीकरण के समय सेबी द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या का उपयोग फ्लेयर पोर्टल पर पंजीकरण के लिए यूआईएन के रूप में करना चाहिए।
प्रश्न 23. क्या एक AIF, जो ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है, एफएलए रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या AIF के तहत प्रत्येक योजना के लिए दाखिल किए जाने वाले AIF के लिए, एकल एफएलए रिटर्न या अलग एफएलए रिटर्न दाखिल किया जाना है?
उत्तर: हां, AIF को एक संयुक्त एफएलए रिटर्न भरना चाहिए।
Section-Wise FAQs
FAQs Related to Section I
प्रश्न 24. मैं "भारतीय इकाई का नाम", "पैन नंबर", "सीआईएन नंबर" और "ईमेल (संस्थान के प्रमुख)" के लिए पहचान विवरण में जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हूं?
उत्तर: खंड–I में, उपर्युक्त क्षेत्रों अर्थात्, "भारतीय इकाई का नाम", "पैन नंबर", "सीआईएन नंबर" और "ईमेल (संस्थान के प्रमुख)" पंजीकरण के दौरान इकाई द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर स्वचालित रूप से भरे जाते हैं। आपको उन क्षेत्रों में प्रविष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
यदि पंजीकरण प्रक्रिया के बाद ये विवरण बदल गए हैं, तो इकाई को पुराने खाते को निष्क्रिय करना होगा और नए विवरण के साथ पोर्टल पर फिर से पंजीकरण करना होगा।
प्रश्न 25. संपर्क व्यक्ति कौन है?
उत्तर: संपर्क व्यक्ति इकाई द्वारा नियुक्त व्यक्ति है जिसके साथ RBI, एफएलए रिटर्न में किसी भी डेटा विसंगतियां पाए जाने पर संवाद कर सकता है। संपर्क व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति के समान हो सकता है जिसका विवरण पंजीकरण के समय प्राधिकरण पत्र में प्रस्तुत किया गया हैं।
प्रश्न 26. यदि खाता बंद होने की तारीख संबंधित वर्ष के 31 मार्च से भिन्न है, तो किसी इकाई को FLA रिटर्न दाखिल करने के लिए किन नंबरों का उपयोग करना चाहिए?
उत्तर: यदि रिपोर्टिंग अवधि, खाता बंद करने की अवधि से अलग है, तो इकाई के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जानकारी दी जानी चाहिए। यह भी ध्यान दें कि, दोनों संदर्भ अवधि यानी पिछले मार्च और नवीनतम मार्च के लिए जानकारी बनाई जानी चाहिए।
प्रश्न 27. हम NIC-2025 कोड (आइटम-6) का विस्तृत विवरण कहां पा सकते हैं?
उत्तर: FLA रिटर्न में, उद्योग कोड राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (NIC) -2025 कोड के अनुसार दिए जाते हैं। NIC-2025 कोड के विवरण को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है,
https://www.mospi.gov.in/uploads/publications_reports/publications_reports1763457214315_c3e5d4f3-8e25-4775-85e3-ad42d571652f_NIC_2025_Final.pdf
प्रश्न 28. यदि किसी इकाई की वर्ष के दौरान एक से अधिक गतिविधियाँ हैं, तो कंपनी द्वारा कौन सा NIC कोड (आइटम-6) रिपोर्ट किया जाना चाहिए?
उत्तर: इकाई उस गतिविधि का चयन कर सकता है, जिससे उन्होंने अधिकांश राजस्व अर्जित किया है।
प्रश्न 29. किसी इकाई के पास कौन से वर्ग/प्रकार हो सकते हैं?
उत्तर:
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वर्ग/प्रकार इकाई के विभिन्न अंकित मूल्यों की संख्या से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए, साधारण/इक्विटी/ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर/नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयरों में अंकित मूल्यों के एक/दो (या अधिक) अलग-अलग वर्ग हो सकते हैं। (उदाहरण: यदि किसी कंपनी के पास अंकित मूल्यों INR 10 और INR 20, के शेयर हैं, तो "2" दर्ज किया जाना चाहिए)।
Right Classes/Type reporting:
Wrong Reporting:
प्रश्न 30. खंड I के आइटम नंबर 9 में बताई गई रिपोर्टिंग इकाई (आवक एफडीआई के संदर्भ में) की पहचान क्या है?
उत्तर:
• यदि किसी इकाई में आवक एफडीआई (FDI) है, तो निम्न में से एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें:
• यदि किसी इकाई में केवल बाहरी निवेश है और कोई आवक एफडीआई नहीं है तो "अन्य" का चयन किया जाना चाहिए।
• यदि कोई इकाई एलएलपी है, तो "सीमित देयता भागीदारी" का चयन किया जाना चाहिए।
प्रश्न 31. विदेशी तकनीकी सहयोग (आइटम-11) का क्या अर्थ है?
उत्तर: एक भारतीय इकाई जिसने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जानकारी हस्तांतरण, पेटेंट के उपयोग, ब्रांड नाम आदि के संदर्भ में एक विदेशी इकाई के साथ एक समझौता किया है, तो इस प्रकार के समझौतों को विदेशी तकनीकी सहयोग (एफटीसी) के रूप में माना जाता है। यदि भारतीय रिपोर्टिंग इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इस प्रकार का एफटीसी है, तो यह एफएलए रिटर्न के खंड-I के तहत आइटम 11 के खिलाफ 'हां' का चयन करना चाहिए।
प्रश्न 32. हमारे इकाई का नाम बदल गया है। चूंकि यह खंड-I में ऑटो पॉप्युलेट है, इसलिए मैं इसे कैसे बदल सकता हूं?
उत्तर: आपको पुराने इकाई नाम के साथ फ्लेयर पोर्टल पर खाते को निष्क्रिय करना होगा। खाता निष्क्रिय करने के लिए, flareturn@rbi.org.in को निष्क्रियता अनुरोध मेल लिखकर आरबीआई के साथ अनुरोध दर्ज करें। कृपया ई-मेल में इकाई का पुराना नाम, सीआईएन/एलएलपीआईएन/यूआईएन और उपयोगकर्ता नाम का उल्लेख करें। एक बार जब RBI आपके खाते को निष्क्रिय करने की पुष्टि कर देता है, तो आप नए विवरण के साथ पोर्टल में फिर से पंजीकरण कर सकते हैं।
प्रश्न 33. हमारे संस्थान के प्रमुख बदल गए हैं। हम खंड I में इस विवरण को कैसे बदल सकते हैं?
उत्तर: आपको फ्लेयर पोर्टल पर पुराने खाते को निष्क्रिय करना होगा। खाता निष्क्रिय करने के लिए, flareturn@rbi.org.in को निष्क्रियता अनुरोध मेल लिखकर आरबीआई के साथ अनुरोध दर्ज करें। कृपया ई-मेल में इकाई का नाम, सीआईएन/एलएलपीआईएन/यूआईएन और उपयोगकर्ता नाम का उल्लेख करें। एक बार जब RBI आपके खाते को निष्क्रिय करने की पुष्टि कर देता है, तो आप नए विवरण के साथ पोर्टल में फिर से पंजीकरण कर सकते हैं।
प्रश्न 34. यदि हम पोर्टल पर फिर से पंजीकरण करते हैं, तो हम पहले के एफएलए रिटर्न के भरे हुए दस्तावेज कैसे मिलेंगे?
उत्तर: यदि दोनों पंजीकरण में उपयोग किए गए सीआईएन/एलएलपिन/यूआईएन समान है तो पुराने एफएलए रिटर्न को नए खाते से जोड़ा जाएगा। यदि सीआईएन/एलएलपीआईएन/यूआईएन में कोई बदलाव होता है और इकाई नए विवरण के साथ पोर्टल पर फिर से पंजीकरण करती है, तो पुराने खाते को नए बनाए गए खाते से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।
FAQs Related to Section II
प्रश्न 35. खंड II, आइटम 1.0, यानी कुल चुकता पूंजी की गणना कैसे की जाती है?
उत्तर: कुल चुकता पूंजी की गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाती है:
कुल चुकता पूंजी 1.0 = 1.1+1.2
जहाँ, 1.1 = कुल इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर = 1.1 (ए) + 1.1 (बी)
1.1 (ए) = साधारण/इक्विटी शेयर
1.1 (बी) = पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर
1.2 = नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर
प्रश्न 36. खंड II के आइटम 1.0 में इकाई की चुकता पूंजी दर्ज करने में असमर्थ हूं। मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: चुकता पूंजी की गणना स्वचालित रूप से 1.1 (ए), 1.1 (बी) और 1.2 में दिए गए आपके इनपुट की मदद से की जाती है। कृपया ध्यान दें, चुकता पूंजी की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला सूत्र Q35 में दिया गया है।
प्रश्न 37. खंड II, आइटम 2.3 में, अनिवासी इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर पूंजी % की गणना कैसे की जाती है?
उत्तर: अनिवासी इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेन्स शेयर पूंजी % की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले का उपयोग करके की जाती है:
अनिवासी इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर पूंजी %
जहाँ,
2.1 = इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर पूंजी = 2.1.1+2.1.2+2.2
2.1.1 = इक्विटी शेयर पूंजी = 2.1.1 ब्लॉक के तहत आइटम 1-12 का योग
2.1.2 = पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर पूंजी = 2.1.2 ब्लॉक के तहत आइटम 1-12 का योग
2.2 = नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर
1.1 = कुल इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
प्रश्न 38. क्या खंड II, मद 2.3 में, अनिवासी इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर पूंजी (%) की गणना मद 1.0 (कुल चुकता पूंजी) या मद 1.1 (कुल इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर पूंजी) के संबंध में की जा रही है?
उत्तर: चूंकि नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर पूंजी एक प्रकार का ऋण निवेश है और आइटम 1.0 का हिस्सा है, इसलिए अनिवासी इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर पूंजी (%) की गणना आइटम 1.1 (खंड II के) के संबंध में की जाती है, न कि 1.0 के संबंध में। इसकी गणना करने का सूत्र Q37 में दर्शाया गया है।
प्रश्न 39. एफएलए फॉर्म के खंड II ब्लॉक 2 में, मुझे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के लिए क्या लेना चाहिए?
उत्तर: आपको fully diluted preference share लेना चाहिए।
प्रश्न 40. खंड II के आइटम नंबर 3, 4, 5 को INR LAKH में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। INR LAKHS को कैसे रिपोर्ट करें?
उत्तर: लाख रुपये में रिपोर्टिंग का मतलब है, यदि आप किसी आइटम के लिए 1,50,000 रुपये की रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको 1.5 लिखना चाहिए न कि 150000। यानी यह भारतीय रुपये में लाखों में राशि को दर्शाता है।
प्रश्न 41. हमें इक्विटी शेयर पूंजी इशू करने पर प्रीमियम की रिपोर्ट कहां करनी चाहिए?
उत्तर: प्रीमियम, इक्विटी शेयर पूंजी इशू में रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसे आइटम 4.1 के रिजर्व और अधिशेष (खंड II में) के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
प्रश्न 42. हमें आइटम 5, बिक्री और खरीद (खंड II में) में क्या शामिल करना चाहिए?
उत्तर: इकाई को सिर्फ़ रेगुलर बिज़नेस एक्टिविटी/मकसद के हिस्से के तौर पर हुई सेल्स/कमाई की रिपोर्ट करनी होती है। यह ऑपरेशन से होने वाला रेवेन्यू है (यानी, सामान और सर्विस की बिक्री)। हालांकि, अगर रिपोर्टिंग इकाई का प्राइमरी रेवेन्यू इंटरेस्ट/कमीशन/फॉरेन एक्सचेंज या रीवैल्यूएशन गेन से है, जैसे हायरिंग/लीजिंग/मनी चेंजिंग एंटिटीज़, वगैरह, तो उन्हें ऑपरेशन से होने वाले प्राइमरी रेवेन्यू के तौर पर रिपोर्ट करना होगा।
FAQs Related to Section III
प्रश्न 43. "हमारी कंपनी/एलएलपी/अन्य में पहली बार एफडीआई प्राप्त करने का महीना और वर्ष" का क्या अर्थ है?
उत्तर: इकाइयों को पहली बार एफडीआई प्राप्त करने का महीना और वर्ष प्रदान करना आवश्यक है, भले ही निवेशकों की संख्या कुछ भी हो।
प्रश्न 44. खंड III, आइटम नंबर 1.b FDI और 2.b DI में "एफडीआई(FDI) (डीआई(DI)) विवरण एडिट/देखें/डिलीट" विवरण क्या है?
उत्तर: खंड III को भरते समय, 1.b/2.b में, अनिवासी निवेशक विवरण/अनिवासी निवेशक देशों के विवरण पहले से भरे हुए के रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे (उन इकाइयों के लिए जिन्होंने पिछले वर्ष के लिए एफएलए की रिपोर्ट की है) और एडिट/डिलीट बटन पर क्लिक करके इकाइयां अनिवासी निवेशक विवरण को संशोधित करने में सक्षम होंगी (इकाइयां नए निवेशक को जोड़ने / मौजूदा निवेशकों को हटाने का विकल्प चुन सकेंगी)। नई इकाइयों (जिन्होंने पिछले वर्ष के लिए एफएलए की रिपोर्ट नहीं की है) के लिए, अनिवासी निवेशकों से संबंधित उन विवरणों को इकाई द्वारा दर्ज करना होगा।
नोट: मौजूदा अनिवासी निवेशक/अनिवासी निवेशक देशों के लिए, इकाई को एडिट बटन का उपयोग करना होगा और पिछले वर्ष और चालू वर्ष के लिए विवरण भरना होगा और एफडीआई/डीआई (FDI/DI) बटन को सेव/जोड़ना होगा।
2. यदि मौजूदा अनिवासी निवेशक अपनी होल्डिंग (एफडीआई/FDI (10% से अधिक) से डीआई/DI (10% से कम) या डीआई/DI से एफडीआई/FDI) में बदलते हैं, तो इकाई को उन निवेशकों के लिए मौजूदा डेटा को हटाना होगा और उपयुक्त टैब (संशोधित होल्डिंग के अनुसार) भरना होगा।
स्टेप्स को समझने के लिए कृपया निम्नलिखित स्क्रीनशॉट देखें।
i) सबसे पहले डिलीट बटन पर क्लिक करके मौजूदा अनिवासी निवेशक विवरण हटा दें।
ii) डिलीट टिप्पणी लिखे और अप्रूव करें।
iii) खंड-III (10% से कम DI) के 2.b के तहत अनिवासी का विवरण जोड़ें और सेव करें।
iv) सेव/ऐड डीआई(DI) के बाद, अनिवासी के देश का विवरण प्रदर्शित होगा।
प्रश्न 45. खंड III, आइटम 1.b FDI और 2.b DI में FDI (DI) को सेव/ऐड क्या है?
उत्तर: यदि इकाई पहली बार एफएलए रिटर्न दाखिल कर रही है या नया एफडीआई/डीआई प्राप्त हुआ है, तो उससे 1.b एफडीआई(FDI) और 2.b डीआई(DI) के लिए संबंधित विवरण ब्लॉक में दर्ज करने की आवश्यकता है। इसके बाद ब्लॉक के नीचे दिए गए सेव/ऐड एफडीआई (डीआई) बटन पर क्लिक करना होगा, ताकि फॉर्म में आवश्यक विवरण जोड़ा जा सके। यदि इस बटन पर क्लिक नहीं किया जाता है तो नए एफडीआई/डीआई से संबंधित जानकारी नहीं जोड़ी जाएगी और इसलिए खंड III की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान सिस्टम द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाएगा।
प्रश्न 46. एफएलए फॉर्म के खंड III ब्लॉक 1 में, एफडीआई(FDI) प्राप्त होने की पहली प्राप्ति की तारीख कौन सी होगी?
उत्तर: सेटलमेंट की तारीख/आवंटन तिथि लें सकते हैं।
प्रश्न 47. "वर्ष के दौरान भारत में विनिवेश"/"वर्ष के दौरान विदेश में विनिवेश" से क्या तात्पर्य है?
उत्तर: वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग भारतीय इकाई के अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा किए गए किसी भी विनिवेश की सूचना खंड III मद 3.0 (सभी ब्लॉक) में दी जानी चाहिए। इसी तरह, वर्ष के दौरान विदेश में अपने डीआईई(DIE) में रिपोर्टिंग भारतीय इकाई द्वारा किए गए किसी भी विनिवेश को खंड IV आइटम 3.0 (सभी ब्लॉक) में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
प्रश्न 48. हमें अनिवासी को जारी किए गए नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर की रिपोर्ट कहां करनी चाहिए?
उत्तर: नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयरों को ऋण प्रतिभूतियों के रूप में माना जाता है। यदि नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर विदेशी निवेशक द्वारा होल्ड किए जाते हैं, जो भारतीय रिपोर्टिंग इकाई के इक्विटी शेयर भी रखते हैं, तो नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को खंड III के आइटम 2.1 में 1.b एफडीआई(FDI) और 2.b डीआई(DI) (विदेशी निवेशक द्वारा धारित% इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के आधार पर) नोमिनल वैल्यू पर सूचित किया जाना चाहिए।
प्रश्न 49. हमें एफएलए रिटर्न में अनिवासियों को जारी किए गए पूर्ण/आंशिक रूप से/गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों की रिपोर्ट कहां करनी चाहिए?
उत्तर: पूर्ण/आंशिक रूप से/गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों को ऋण प्रतिभूतियों के रूप में माना जाता है। यदि डिबेंचर (किसी भी प्रकार के) विदेशी निवेशक द्वारा रखे जाते हैं, तो राशि को खंड III के आइटम 2.1 में 1.b एफडीआई और 2.b डीआई (विदेशी निवेशक द्वारा धारित% इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के आधार पर) नोमिनल वैल्यू पर सूचित किया जाना चाहिए।
प्रश्न 50. अनिवासी निवेशक से प्राप्त शेयर आवेदन राशि के लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए?
उत्तर: यदि शेयर आवेदन का पैसा मौजूदा अनिवासी शेयरधारक से प्राप्त होता है, तो अनिवासी निवेशक द्वारा इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग के प्रतिशत के आधार पर बकाया शेयर आवेदन राशि को खंड III के आइटम 2.1 के 1.b एफडीआई और 2.b डीआई में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, यदि शेयर आवेदन का पैसा विदेशी निवेशक से प्राप्त होता है, जो संदर्भ तिथि के अनुसार भारतीय रिपोर्टिंग इकाई के इक्विटी शेयर नहीं रखता है, तो बकाया शेयर आवेदन राशि का खुलासा इस मद 4 'अन्य प्राप्य और देय खातों में अन्य निवेश' के तहत किया जाना चाहिए।
प्रश्न 51. एफएलए रिटर्न के खंड III को वैधीकरण करने पर हमें अनिवासी इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग (%) से भिन्न के बारे में त्रुटि संदेश प्राप्त हो रहा है। हमें त्रुटि को कैसे हल करना चाहिए?
उत्तर: अनिवासी इक्विटी होल्डिंग प्रतिशत (%) की गणना चालू वर्ष के लिए खंड II के तहत मद 2.3 पर की जाती है। सुनिश्चित करें कि खंड III के 1.b एफडीआई(FDI), 2.b डीआई(DI) और 3 (चालू वर्ष के लिए) के तहत रिपोर्ट किए गए अनिवासी इक्विटी होल्डिंग प्रतिशत (%) का योग खंड II के आइटम 2.3 (चालू वर्ष के लिए) में दिए गए मूल्य के बराबर होना चाहिए।
प्रश्न 52. पोर्टफोलियो निवेश (खंड III के 3) के तहत इक्विटी प्रतिभूतियों में क्या शामिल होता है?
उत्तर: कृपया भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना (यानी खंड III के 1.b एफडीआई(FDI) और 2.b डीआई(DI) में रिपोर्ट किए गए के अलावा) के तहत किए गए निवेश के अलावा अनिवासी निवेशकों द्वारा बकाया इक्विटी निवेश (सेकेंडरी/शेयर बाजार निवेश) यहां प्रस्तुत करें।
प्रश्न 53. पोर्टफोलियो निवेश के तहत ऋण प्रतिभूतियों में क्या होता है?
उत्तर: ऋण प्रतिभूतियों में निम्नलिखित मदें शामिल हैं:
a) अनिवासी निवेशकों के पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, बांड और अन्य लिखत बॉन्ड होल्ड किये गए हो, (उन लोगों के अलावा जो खंड III के 1.b एफडीआई(FDI) और 2.b डीआई(DI) में रिपोर्ट किए गए हैं)।
b) नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर विदेशी निवेशक द्वारा आयोजित किए जाते हैं जो इक्विटी शेयर नहीं रखते हैं, तो इसे खंड III (बॉन्ड और नोट्स) के point 3 के आइटम 2.2 पर नोमिनल वैल्यू पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
प्रश्न 54. आइटम 4 के मामले में, अन्य निवेश (खंड III), यह लिखा है कि विदेशी असंबंधित पार्टियों के साथ बकाया देनदारियां रिपोर्ट की जाएंगी। कृपया स्पष्ट करें कि इसके तहत कौन सी विदेशी देनदारियों की रिपोर्ट की जानी है?
उत्तर: विदेशी असंबंधित पक्षों के साथ सभी वित्तीय बकाया देनदारियों (व्यापार ऋण, ऋण, मुद्रा और जमा, और अन्य प्राप्य और देय खाते) की सूचना यहां दी जानी चाहिए। किसी भी घरेलू देनदारियों (भले ही वह विदेशी मुद्रा में हो) को एफएलए रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए।
इसके अलावा, यदि शेयर आवेदन का पैसा विदेशी निवेशक से प्राप्त होता है, जो संदर्भ तिथि के अनुसार भारतीय रिपोर्टिंग इकाई के इक्विटी शेयर नहीं रखता है, तो बकाया शेयर आवेदन राशि का खुलासा अन्य प्राप्य और देय खातों में अन्य निवेश के मद 4 के तहत किया जाना चाहिए।
प्रश्न 55. क्या बैंक के साथ ईईएफसी खाते के तहत शेष राशि, खंड III के अन्य निवेश (मुद्रा और जमा) के अन्य निवेश आइटम 4 के तहत कवर की जाएगी?
उत्तर: बैंक के साथ ईईएफसी खाते के तहत शेष राशि कोई बाहरी आस्तियांऔर देनदारियां नहीं बना रहा है। इसलिए, यह इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा।
प्रश्न 56. क्या भारतीय पार्टी के लिए किसी भी घरेलू आस्तियों और/या देनदारियों को एफएलए रिटर्न में शामिल किया जाना है?
उत्तर: किसी भी घरेलू देनदारियों या आस्तियों (भले ही वह विदेशी मुद्रा में हो) को एफएलए रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए।
FAQs Related to Section IV
प्रश्न 57. विदेशी आस्ति के तहत खंड IV में 1.b ODI का वास्तव में क्या अर्थ है?
उत्तर: विदेशी आस्तियों पर खंड IV का 1.b ODI में विदेशी कंपनी के वित्तीय विवरणों पर जानकारी प्राप्त करता है जिसमें आपकी इकाई की इक्विटी होल्डिंग 10 प्रतिशत या उससे अधिक है।
प्रश्न 58. यदि विदेशी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनी की अकाउंटिंग अवधि, एफएलए विवरणी में संदर्भ/रिपोर्टिंग अवधि (अर्थात अप्रैल-मार्च) से भिन्न है, तो हमें खंड IV में क्या जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए?
उत्तर: इकाइयों को पिछले और चालू वर्ष के मार्च के अंत तक बकाया बाहरी देनदारियों और आस्तियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। यदि भारतीय रिपोर्टिंग इकाई की विदेशी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम की अकाउंटिंग अवधि संदर्भ अवधि से भिन्न है, तो मार्च के अंत की जानकारी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दी जानी चाहिए।
प्रश्न 59. खंड IV, आइटम नंबर 1.b ODI और 2.b DI में "ODI(DI) एडिट/व्यू/डिलीट" विवरण क्या है?
उत्तर: खंड IV दाखिल करते समय, 1.b/2.b में, DIE विवरण/DIE देशों का विवरण (उन इकाइयों के लिए जिन्होंने पिछले वर्ष के लिए FLA- की रिपोर्ट की है) पहले से भरे हुए के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा और एडिट/डिलीट बटन पर क्लिक करके इकाइयां DIE विवरण को संशोधित करने में सक्षम होंगी (इकाइयां नए DIE जोड़ने / मौजूदा निवेशकों को हटाने का विकल्प चुन सकेंगी)। नई इकाइयों के लिए (जिन्होंने पिछले वर्ष के लिए FLA-की सूचना नहीं दी है), DIE से संबंधित उन विवरणों को इकाई द्वारा दर्ज करना होगा। चरण-दर-चरण विवरण वही हैं जो इस दस्तावेज़ के Q 44 में दिए गए हैं।
प्रश्न 60. खंड IV, आइटम 1.b FDI, 2.b DI और 3 PI में ODI(DI/PI) को सेव/एड क्या है?
उत्तर: यदि इकाई पहली बार FLA रिटर्न दाखिल कर रही है या नया ओडीआई/डीआई/पीआई(ODI/DI/PI) प्राप्त हुआ है, तो उससे संबंधित विवरण ब्लॉक 1.b ओडीआई(ODI), 2.b डीआई(DI) और 3 पीआई(PI) के लिए दर्ज करने की आवश्यकता है। इसके बाद ब्लॉक के नीचे दिए गए सेव/ऐड ओडीआई (डीआई/पीआई) बटन पर क्लिक करना होगा, ताकि फॉर्म में आवश्यक विवरण जोड़े जा सकें। यदि इस बटन पर क्लिक नहीं किया जाता है तो नए ओडीआई/डीआई/पीआई से संबंधित जानकारी नहीं जोड़ी जाएगी और इसलिए खंड IV की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान सिस्टम द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाएगा।
प्रश्न 61. हमें खंड IV के आइटम 3.7, आइटम 3.7.1, आइटम 3.8, आइटम 3.8.1 में क्या जानकारी रिपोर्ट करनी चाहिए?
उत्तर: इकाई को सिर्फ़ रेगुलर बिज़नेस एक्टिविटी/मकसद के हिस्से के तौर पर हुई सेल्स/कमाई की रिपोर्ट करनी होती है। यह ऑपरेशन से होने वाला रेवेन्यू है (यानी, सामान और सर्विस की बिक्री)। हालांकि, अगर रिपोर्टिंग इकाई का प्राइमरी रेवेन्यू इंटरेस्ट/कमीशन/फॉरेन एक्सचेंज या रीवैल्यूएशन गेन से है, जैसे हायरिंग/लीजिंग/मनी चेंजिंग एंटिटीज़, वगैरह, तो उन्हें ऑपरेशन से होने वाले प्राइमरी रेवेन्यू के तौर पर रिपोर्ट करना होगा।
प्रश्न 62. ऐसे मामले में जहां विदेशी कंपनी (डीआईई (DIE)) गैर-सूचीबद्ध है, हम खंड IV के 1.b ODI के तहत OFBV विधि का उपयोग करके विदेशी इक्विटी निवेश के बाजार मूल्य की गणना कैसे कर सकते हैं?
उत्तर: विदेशी इक्विटी निवेश के मूल्यांकन के लिए OFBV विधि का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसा कि नीचे बताया गया है:
OFBV विधि:
गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए OFBV में आपके द्वारा धारित इक्विटी पूंजी का बाजार मूल्य = (डीआईई(DIE) का नेटवर्थ) * (आपके द्वारा धारित इक्विटी का %)
जहाँ, डीआईई(DIE) की नेटवर्थ = कंपनी की चुकता इक्विटी और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर पूंजी + रिजर्व और अधिशेष - संचित नुकसान (जिसकी गणना 1.b ओडीआई(ODI) में आइटम 3.5 में स्वचालित रूप से की जाती है)।
खंड IV के 1.b ओडीआई (ODI) के अनुसार फॉर्मूला नीचे दिया गया है:
आइटम 1.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यम पर दावे = (आइटम 3.3/आइटम 3.2) * (आइटम 3.5* आइटम 3.6) /100000 संदर्भ अवधि के लिए
जहाँ,
आइटम 3.2, आइटम 3.3, आइटम 3.5 और आइटम 3.6, 1.b ODI से निकाले गए हैं।
प्रश्न 63. हम सूचीबद्ध DIE के लिए इक्विटी पूंजी का मूल्यांकन कैसे करेंगे?
उत्तर: यदि विदेशी कंपनी सूचीबद्ध है तो संदर्भ अवधि अर्थात, पिछले और नवीनतम वर्ष के मार्च के अंत में इक्विटी निवेश के मूल्यांकन के लिए शेयर की क्लोजिंग कीमत का उपयोग किया जाना चाहिए।
प्रश्न 64. खंड IV में ब्लॉक 3, (पीआई)पोर्टफोलियो निवेश विदेश में इक्विटी प्रतिभूतियों में क्या शामिल है?
उत्तर: कृपया यहां रिपोर्टिंग इकाई द्वारा विदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत किए गए निवेश के अलावा (यानी, खंड IV के 1.b ODI और 2.b DI में रिपोर्ट किए गए निवेश के अलावा) बकाया इक्विटी निवेश (विदेशी शेयर बाजार निवेश) प्रस्तुत करें।
प्रश्न 65. खंड IV में विदेश में पोर्टफोलियो निवेश के तहत ऋण प्रतिभूतियों में क्या है?
उत्तर: रिपोर्टिंग इकाई द्वारा खंड IV में (1.b ODI और 2.b DI में रिपोर्ट किए गए निवेश के अलावा) विदेश में पोर्टफोलियो निवेश के तहत मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और बॉन्ड और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स का निवेश ऋण प्रतिभूतियों में शामिल हैं।
प्रश्न 66. बिंदु 4. अन्य निवेश (खंड IV) के मामले में, यह लिखा है कि विदेशी असंबंधित पार्टियों पर बकाया दावे की जानकारी दी जानी हैं। कृपया स्पष्ट करें कि इसके तहत कौन से लेनदेन की सूचना दी जानी है?
उत्तर: विदेशी असंबंधित पक्षों के साथ सभी वित्तीय बकाया आस्तियों (व्यापार ऋण, ऋण, मुद्रा और जमा, और अन्य प्राप्य और देय खाते) की सूचना यहां दी जानी चाहिए। किसी भी घरेलू आस्ति की सूचना यहां नहीं दी जानी चाहिए।
FAQs Related to Section V
प्रश्न 67. मैंने देखा है कि एफएलए फॉर्म के एक खंड में जिसे मैंने भरा है गलत डेटा दर्ज किया है। मैं अपने इनपुट को कैसे संशोधित कर सकता हूं?
उत्तर: कृपया भिन्नता रिपोर्ट तालिका में आइटम का विवरण कॉलम में उपलब्ध संबंधित अनुभाग लिंक पर क्लिक करें जहां आपने एक त्रुटि देखी है। यह आपको संबंधित अनुभाग पर पुनः निर्देशित करेगा। आवश्यक परिवर्तन करें और स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर मौजूद पुष्टि अनुभाग बटन के साथ अपने इनपुट को मान्य करें। एक बार जब सभी इनपुट सही हो जाते हैं, तो वेरिएशन रिपोर्ट टेबल में सभी पंक्तियों के लिए अंतिम कॉलम में हाँ बटन चुनें। प्रदान की गई घोषणा की पुष्टि करें और आरबीआई को एफएलए फॉर्म जमा करें।
प्रश्न 68. मुझे RBI को जमा किए गए एफएलए फॉर्म की प्रति कैसे मिलेगी?
उत्तर: आरबीआई को सबमिट करने के बाद आपको स्क्रीन पर एफएलए फॉर्म डाउनलोड करने के लिए एक लिंक प्राप्त होगा। एफएलए फॉर्म को .pdf प्रारूप में डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। इसके अलावा, इन प्रपत्रों को नीचे दिए गए पथ का अनुसरण करके पोर्टल से बाद .pdf प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकता है:
पोर्टल पर लॉग इन करें (स्क्रीन के ऊपरी-बाएँ कोने पर मेनू टैब पर क्लिक करें (ऑनलाइन एफएलए फॉर्म – रिपोर्ट - ड्रॉप-डाउन सूची से उपयुक्त वर्ष का चयन करें- "खोज" बटन पर क्लिक करें- स्क्रीन पर पॉप अप होने वाले डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
प्रश्न 69. एफएलए फॉर्म जमा करने पर हमें पावती कैसे प्रदान की जाएगी?
उत्तर: आरबीआई को एफएलए फॉर्म जमा करने के बाद, आपको स्क्रीन पर सिस्टम-जनरेटेड पावती फॉर्म डाउनलोड करने के लिए एक लिंक प्राप्त होगा। इस संबंध में अलग से कोई मेल नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि पावती फॉर्म सिस्टम जनरेटेड है और आरबीआई द्वारा संग्रहीत नहीं किया जाता है। हालांकि, यदि इकाई को एफएलए रिटर्न दाखिल करने के बाद पावती नहीं मिली है, तो इकाई को एफएलए रिटर्न जमा होने की पुष्टि के लिए flareturn@rbi.org.in को एक ईमेल भेजना होगा। flareturn@rbi.org.in से एक पुष्टिकरण ईमेल को एफएलए रिटर्न फाइलिंग की पावती के रूप में माना जाएगा। |