RBI/2026-27/108
DCM(Plg) सं. S737/10.02.060/2026-27
9 जून 2026
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त बैंक
महोदया/ प्रिय महोदय,
2005 से पहले जारी बैंक नोटों की पुरानी श्रृंखला का वापस लेना: निर्देशों का समेकन
भारतीय रिज़र्व बैंक पुरानी श्रृंखला के बैंक नोटों को वापस लेने की मानक अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप, उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ बैंक नोटों को पेश करने के उद्देश्य से समय-समय पर बैंक नोटों की कुछ श्रृंखलाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की नीति का पालन करता है। तदनुसार, 23 जनवरी 2014 को यह निर्णय लिया गया कि 2005 से पूर्व जारी किए गए सभी पुराने बैंक नोटों को पूरी तरह से प्रचलन से वापस ले लिया जाएगा, और बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे निकासी प्रक्रिया को सुचारू और बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न करने हेतु जनता को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
2. समीक्षा के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि 01 जुलाई 2016 से 2005 से पहले के बैंक नोटों को बदलने की सुविधा केवल 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों1 पर उपलब्ध होगी।
3. जैसा कि 23 जनवरी 2014 के परिपत्र के पैराग्राफ 3 में निर्देशित है, बैंक यह सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि वर्ष 2005 से पूर्व की श्रृंखला के बैंक नोट एटीएम या ओवर-द-काउंटर लेनदेन के माध्यम से दोबारा जारी न किए जाएं। ऐसे नोटों को लिंकेज योजना के तहत सॉर्टिंग कर मुद्रा तिजोरियों में जमा किया जाएगा या निपटान हेतु निकटतम आरबीआई निर्गम कार्यालय को भेजा जाएगा।
4. पूर्व-2005 श्रृंखला के बैंक नोट अभी भी वैध मुद्रा हैं।
5. इस विषय पर पहले जारी किए गए निर्देशों का यह समेकन है, जो नीचे विस्तार से दिए गए हैं।2
भवदीय
(संजीव प्रकाश)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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