5 जून 2026
आरबीआई ने ‘भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026’ के मसौदे पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की
भारतीय रिज़र्व बैंक ने, जमाराशि पर ब्याज दरों के प्रकटीकरण की एकरूपता सुनिश्चित करते हुए बैंकों को उनके रुपया थोक जमाराशि के कीमत निर्धारण के लिए और अधिक अधिकार प्रदान करने हेतु, आज निम्नलिखित संशोधन निदेशों के मसौदे जारी किए हैं:
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भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - जमाराशि पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026
2. उपर्युक्त संशोधन निदेशों के मसौदे पर विनियमित संस्थाओं और जन-सामान्य/अन्य-हितधारकों द्वारा 20 जून 2026 तक निम्नलिखित माध्यमों से टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया प्रस्तुत की जा सकती हैं:
i. भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत प्रत्येक दस्तावेज के साथ प्रदान किए गए हाइपरलिंक, जिस पेज पर वे प्रकाशित किए गए हैं, के माध्यम से; या
ii. विषय पंक्ति 'निदेशों (संशोधन निदेशों के मसौदे के पूर्ण नाम (विनियमित संस्था के प्रकार सहित)) पर प्रतिक्रिया' लिखकर ई-मेल द्वारा।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/399 |