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भारतीय रिज़र्व बैंक [एजेंसी बैंकों (ABs) द्वारा सरकारी पेंशन का संवितरण] प्रथम संशोधन निदेश, 2026

आरबीआई/2026-27/154
सीओ.डीजीबीए.जीबीडी.सं.S228/31.02.007/2026-27

24 जून 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक [एजेंसी बैंकों (ABs) द्वारा सरकारी पेंशन का संवितरण] प्रथम संशोधन निदेश, 2026

कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक के 30 अप्रैल, 2026 के [एजेंसी बैंकों (एबी) द्वारा सरकारी पेंशन का संवितरण] दिशानिदेश, 2026 का संदर्भ लें।

2. केंद्रीय और राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में, रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा, नीचे निर्दिष्ट एजेंसी बैंकों को निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी करता है।

3. (i) इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक [एजेंसी बैंकों (ABs) द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण] प्रथम संशोधन निदेश, 2026 कहा जाएगा।

(ii) ये संशोधन निदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक के [एजेंसी बैंकों (ABs) द्वारा सरकारी पेंशन का भुगतान] निदेश, 2026 में नीचे दिए गए अनुसार संशोधन किया गया है।

i. अध्याय III और तदनुसार पैरा 8 और 9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

“अध्याय III – अतिरिक्त पेंशन भुगतान की वसूली और वापसी

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी की पेंशन से अतिरिक्त राशि की वसूली, पेंशनभोगी की जानकारी और सहमति के बिना, या पूर्व नोटिस जारी किए बिना न की जाए। इसके अलावा, ऐसी कोई भी वसूली लागू सेवा नियमों और ऊपर चर्चा किए गए सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। बैंक पेंशनभोगी से एक वचन-पत्र ले सकते हैं, जिसमें यह लिखा हो कि यदि पेंशनभोगी के खाते में अधिक पेंशन जमा हो जाती है, तो बैंक से उचित सूचना मिलने पर पेंशनभोगी उसे बैंक को वापस करने के लिए बाध्य होंगे।

ए. एजेंसी बैंक द्वारा त्रुटियाँ

8. (i) जब भी बैंक की त्रुटियों जैसे कि लिपिकीय त्रुटियों, अंकगणितीय गणनाओं में गलती या प्रासंगिक निदेशों के गलत अनुप्रयोग के कारण, पेंशनभोगी को अतिरिक्त/गलत पेंशन भुगतान किया जाता है, तो उसका पता चलते ही तत्काल उस पूरी राशि को एकमुश्त सरकारी खाते में जमा कर दिया जाना चाहिए।

(ii) पेंशनभोगी को किए गए ऐसे अतिरिक्त/गलत पेंशन भुगतानों की वसूली के लिए बैंकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली व्यापक प्रक्रिया अनुबंध III में दी गई है।

(iii) बैंक को पेंशनभोगियों को की गई अतिरिक्त/गलत पेंशन भुगतान की वसूली के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति (जिसमें वह कट-ऑफ अवधि भी शामिल होगी जिसके बाद कोई वसूली नहीं की जाएगी) लागू करनी चाहिए, उचित परिचालन प्रक्रिया/निदेश जारी करने चाहिए, एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए और उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

बी. सरकार द्वारा त्रुटियाँ

9. जब भी सरकारी त्रुटियों के कारण पेंशन का अधिक या गलत भुगतान किया जाता है, तो बैंक सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर वसूली करेंगे, यह मानते हुए कि सरकार ने न्यायालय के आदेशों सहित कानून द्वारा परिकल्पित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। हालाँकि, यदि किसी पेंशनभोगी के खाते की शेष राशि से वसूली की जानी है (जो महीने में देय पेंशन की राशि से भिन्न है), तो ग्राहक की स्पष्ट सहमति/प्राधिकरण बैंक के पास उपलब्ध होना चाहिए और इसे बैंक के अभिलेखों में रखा जाना चाहिए। यदि सरकार द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो बैंक को इस मामले को भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किए बिना, संबंधित सरकार के साथ उठाना चाहिए।

(सिवाकुमार बोस)
मुख्य महाप्रबंधक


अनुलग्नक III

एजेंसी बैंक की त्रुटियों के कारण हुए अतिरिक्त/गलत पेंशन भुगतान की वसूली के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया

1. जैसे ही पेंशन वितरण करने वाले बैंक के संज्ञान में आता है कि पेंशनभोगी को अतिरिक्त/गलत अदायगी कि गयी है, तुरंत एक लिखित नोटिस के माध्यम से पेंशनभोगी को इसकी सूचना दी जानी चाहिए। नोटिस में अतिरिक्त/गलत अदायगी का विवरण, त्रुटि की प्रकृति, प्रस्तावित वसूली विधि और बैंक को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए।

2. वसूली नीचे दी गई विधियों में से एक या अधिक तरीकों द्वारा की जा सकती है, वरीयता के क्रम में:

  1. उपलब्ध शेष राशि विधि: वसूली खाते में न्यूनतम सुरक्षित राशि से अधिक खाते में उपलब्ध बचत शेष राशि तक सीमित है।

  2. पेंशन से प्रतिशत कटौती विधि: मासिक पेंशन के सहमत प्रतिशत तक कटौती (जैसे, 10-25%)।

  3. पेंशनभोगी-अनुरोधित विधि: पेंशनभोगी की आवश्यकतानुसार एकमुश्त या अनुकूलित किश्तें।

3. एक निश्चित समय-सीमा के बाद कोई वसूली शुरू नहीं की जाएगी, जब तक कि:

  • पेंशनभोगी द्वारा धोखाधड़ी या गलत बयानी साबित न हो जाए।

  • विधि या न्यायालय के आदेश द्वारा वसूली अनिवार्य न हो।

4. यदि पेंशनभोगी की मृत्यु या पेंशन बंद होने के कारण अतिरिक्त/गलत भुगतान की वसूली पेंशनभोगी से नहीं की जा सकती है, तो पेंशनभोगी द्वारा दिए गए प्राधिकरण पत्र के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।


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