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आरबीआई ने परिचालनगत जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आगामी अनुदेश) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026 जारी किए

23 अक्तूबर 2026

आरबीआई ने परिचालनगत जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकताओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक
(वाणिज्यिक बैंक – आगामी अनुदेश) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026 जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 नवंबर 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आगामी अनुदेश) निदेश, 2025 जारी किए थे।

2. इन निदेशों के अध्याय IV में परिचालनगत जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया था, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि और वित्तीय विवरणों की अनुसूचियों और लाइन मदों के लिए व्यापार संकेतक (बीआई) के घटकों का सांकेतिक चित्रण उचित समय पर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद, गवर्नर ने दिनांक 01 अक्टूबर 2025 के अपने वक्तव्य में यह घोषणा की कि वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), भुगतान बैंकों (पीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर) के लिए संशोधित बासेल III पूंजी पर्याप्तता ढांचा 01 अप्रैल 2027 से प्रभावी होगा। इसके अलावा, इन निदेशों के जारी होने के बाद, बासेल समिति द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं।

3. उपर्युक्त गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आगामी अनुदेश) द्वितीय संशोधन निदेश, 2026 जारी किए हैं, जिनमें न्यूनतम परिचालनगत जोखिम विनियामकीय पूंजी आवश्यकताओं के लिए नए मानकीकृत पद्धति ('बासेल III मानकीकृत पद्धति' अथवा 'बासेल III एसए') के कार्यान्वयन की तिथि को निर्दिष्ट करते हुए, बीआई घटकों का एक सांकेतिक चित्रण और अतिरिक्त स्पष्टीकरणों को शामिल किया गया है।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/1380


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