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आरबीआई ने “भारतीय रिज़र्व बैंक (पूंजी पर्याप्तता) संशोधन निदेश, 2026” के मसौदे पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की

19 मई 2026

आरबीआई ने "भारतीय रिज़र्व बैंक (पूंजी पर्याप्तता) संशोधन निदेश, 2026" के मसौदे पर
टिप्पणियाँ आमंत्रित की

समीक्षा करने के बाद तथा बासेल स्तंभ(पिलर) 3 संबंधी प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ अधिक संगति सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज स्तंभ 3 प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर निम्नलिखित संशोधन निदेशों के मसौदे जारी किए हैं:

  1. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) सातवाँ संशोधन निदेश, 2026

  2. भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) पाँचवाँ संशोधन निदेश, 2026

निदेशों के उक्त मसौदों पर 2 जून 2026 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट2रेगुलेट' खंड के अंतर्गत दिए गए लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। वैकल्पिक रूप से, टिप्पणियाँ निम्नलिखित पते पर:

मुख्य महाप्रबंधक, तुलन- पत्र समूह
विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400001

अथवा

विषय पंक्ति '(संशोधन निदेशों के मसौदे का पूर्ण नाम) पर प्रतिक्रिया' लिखकर ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा सकती हैं।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

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