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प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी अनुदेशों का समेकन – टिप्पणियों के लिए मसौदे

5 नवंबर 2026

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी अनुदेशों का समेकन – टिप्पणियों के लिए मसौदे

समय-समय पर जारी विभिन्न अनुदेशों के एकीकरण के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयास के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) से संबंधित मौजूदा निदेशों की समीक्षा की है और आरई-वार विषय पर निदेश जारी करने का प्रस्ताव रखा है।

2. तदनुसार, जन सामान्य की टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित निदेशों के मसौदे को वेबसाइट पर जारी किया जा रहा है:

क) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य एवं वर्गीकरण) निदेश, 2026

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य एवं वर्गीकरण) निदेश, 2026

ग) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य एवं वर्गीकरण) निदेश, 2026

घ) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य एवं वर्गीकरण) निदेश, 2026

ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक – प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य एवं वर्गीकरण) निदेश, 2026

3. इसके अतिरिक्त, जो अनुदेश इन समेकित निदेशों के मसौदे में शामिल नहीं हैं, उन्हें इन निदेशों के जारी होने के परिणामस्वरूप निरस्त कर दिया जाएगा। इसे अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

4. उक्त टिप्पणियां / प्रतिक्रिया निम्नलिखित माध्यमों से 26 नवंबर 2026 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं:

  1. प्रत्येक दस्तावेज के साथ प्रदान किए गए हाइपरलिंक, जिस पेज पर वे प्रकाशित किए गए हैं, के माध्यम से वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड द्वारा; या

  2. विषय पंक्ति 'निदेश (निदेश के मसौदे का पूर्ण नाम (विनियमित संस्था के प्रकार सहित)) पर प्रतिक्रिया' लिखकर ई-मेल द्वारा।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

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