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आरबीआई ने “भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) ग्यारहवां संशोधन निदेश, 2026” पर टिप्पणियां आमंत्रित की

7 अगस्त 2026

आरबीआई ने “भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) ग्यारहवां संशोधन निदेश, 2026” पर टिप्पणियां आमंत्रित की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) ग्यारहवें संशोधन निदेश, 2026 का मसौदा जारी किया है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के 'अध्याय VII: लीवरेज अनुपात ढांचा' में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। इस संशोधन में बासेल समिति द्वारा जारी नवीनतम लीवरेज अनुपात ढांचे ('लीवरेज अनुपात 2017 मानक') को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर लागू करने का प्रयास किया गया है।

उक्त संशोधन निदेशों पर 28 अगस्त 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियां/प्रतिक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत प्रदान किए गए लिंक के माध्यम से प्रेषित की जा सकती हैं। वैकल्पिक रूप से, टिप्पणियां निम्नलिखित पते पर भी:

मुख्य महाप्रबंधक, तुलन-पत्र समूह
विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट
मुंबई – 400001

अथवा विषय पंक्ति “भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) ग्यारहवें संशोधन निदेश, 2026 पर प्रतिक्रिया' लिखकर ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा सकती हैं।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/835


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