5 अगस्त 2026
आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के ‘ऑन - टैप’ लाइसेंसीकरण के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों पर जन-
सामान्य से टिप्पणियाँ आमंत्रित की
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज हितधारकों के परामर्श के लिए शहरी सहकारी बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसीकरण के लिए मसौदा दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं जिन पर जन-सामान्य/हितधारकों से 05 सितंबर 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत प्रदान किए गए लिंक के माध्यम से प्रेषित की जा सकती हैं। वैकल्पिक रूप से, टिप्पणियां/प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित पते पर भी:
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
विनियमन विभाग
पंजीकरण एवं लाइसेंसीकरण अनुभाग (सहकारी बैंक)
12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
अथवा विषय पंक्ति “शहरी सहकारी बैंकों के ‘ऑन - टैप’ लाइसेंसीकरण के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों पर प्रतिक्रिया” लिखकर ई-मेल द्वारा भेजी जा सकती हैं।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/816 |