7 अगस्त 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'ऋण मूल्यन समायोजन (सीवीए) ढांचा' संबंधी मसौदा निदेश पर
जन-सामान्य से टिप्पणियाँ आमंत्रित की
ऋण मूल्यन समायोजन (सीवीए) संभावित प्रतिपक्षी चूक के लिए डेरिवेटिव की डिफ़ॉल्ट जोखिम- मुक्त कीमतों के समायोजन को दर्शाता है। सीवीए जोखिम का अर्थ है सीवीए मूल्यों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान, जो प्रतिपक्षी ऋण स्प्रेड और बाजार जोखिम कारकों में बदलाव से संचालित होते हैं। सीवीए पूंजी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास इन जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है।
2. रिज़र्व बैंक द्वारा वर्तमान सीवीए ढांचे को वर्ष 2011 में जारी किया गया था, जो 2010 में जारी बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) मानकों पर आधारित था। उसके बाद से बीसीबीएस द्वारा, अंतिम बासेल III ढांचे के तहत संशोधित सीवीए दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं। तदनुसार, सीवीए ढांचे संबंधी संशोधित अनुदेश जारी करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें भारत में बैंकों को बुनियादी पद्धति (बीए-सीवीए) अपनाने की अनुमति दी गई है। बैंक बीए-सीवीए के पूर्ण अथवा आंशिक संस्करण को लागू करने का चुनाव कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, बीसीबीएस दिशानिर्देशों के अनुरूप, ऐसे बैंक जिनके पास अकेंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव कम मात्रा में हैं, अपने सीवीए पूंजी शुल्क की गणना अपने प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) पूंजी शुल्क के 100 प्रतिशत के रूप में कर सकते हैं।
3. संशोधित अनुदेश: (क) पात्र बैंकों को एक सरल पद्धति अपनाने की अनुमति देते हैं; (ख) सीवीए हेज की पात्रता और मान्यता को स्पष्ट करते हैं; (ग) क्षेत्र और क्रेडिट गुणवत्ता के अनुसार प्रतिपक्षों के लिए पर्यवेक्षी जोखिम भार की संवेदनशीलता बढ़ाते हैं; और (घ) अप्रत्यक्ष सीवीए हेज के अपूर्ण संरेखण को ठीक करते हुए, पूर्ण बीए-सीवीए गणना में व्यवस्थित तथा विशेष प्रकृति के सीवीए जोखिम घटकों को पृथक करते हैं। उक्त संशोधन जोखिम संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं और सीवीए ढांचे की स्थिरता में सुधार करते हैं।
4. तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-ऋण मूल्यन समायोजन ढांचा) निदेश, 2026 जारी किए हैं।
5. उक्त मसौदा निदेशों पर विनियमित संस्थाओं, बाज़ार-सहभागियों और अन्य इच्छुक पक्षकारों से 28 अगस्त 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। टिप्पणियां/प्रतिक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत प्रदान किए गए लिंक के माध्यम से प्रेषित की जा सकती हैं अथवा वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित पते पर –
मुख्य महाप्रबंधक
बाज़ार जोखिम समूह
विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, 12वीं मंज़िल
शहीद भगत सिंह मार्ग
फोर्ट, मुंबई – 400001
अथवा विषय पंक्ति "ऋण मूल्यन समायोजन (सीवीए) ढांचा पर पर प्रतिक्रिया' लिखकर ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा सकती हैं।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/836 |