28 जुलाई 2026
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का समापन
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 24 अप्रैल 2026 के आदेश द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ('बीआर अधिनियम') की धारा 22(4) के अंतर्गत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के बैंकिंग लाइसेंस को निरस्त कर दिया है जिसे 24 अप्रैल 2026 को कारोबार बंद होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा। जैसा कि उक्त तिथि को जारी की गई प्रेस प्रकाशनी में इंगित किया गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 38 और 39 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीपीबीएल को बंद करने तथा श्री गिरिकुमार एम नायर, पूर्व मुख्यमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, को पीपीबीएल के परिसमापक के रूप में नियुक्त करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष आवेदन किया था।
2. दिनांक 22 जुलाई 2026 के आदेश के साथ पठित दिनांक 8 जुलाई 2026 के आदेश द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने यह आदेश दिया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत पीपीबीएल का समापन किया जाए। इसके अलावा, माननीय उच्च न्यायालय ने श्री गिरिकुमार एम नायर को पीपीबीएल का आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया। उक्त आदेश के अनुसार, आधिकारिक परिसमापक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। उक्त आदेश के संदर्भ में 8 जुलाई 2026 से, आधिकारिक परिसमापक पीपीबीएल के बोर्ड को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/771 |