14 जुलाई 2026
आरबीआई ने “भारतीय रिज़र्व बैंक (शेयर अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण एवं धारिता) संशोधन निदेश,
2026” के मसौदे पर जन-सामान्य से टिप्पणियाँ आमंत्रित की
आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) से प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में की गई समीक्षा के आधार पर तथा म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड द्वारा किसी बैंकिंग कंपनी में प्रमुख शेयरधारिता के अनुवर्ती अधिग्रहण संबंधी अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज निम्नलिखित संशोधन निदेश के मसौदे जारी किए हैं:
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भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - शेयर अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण एवं धारिता) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - शेयर अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण एवं धारिता) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - शेयर अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण एवं धारिता) संशोधन निदेश, 2026
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भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - शेयर अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण एवं धारिता) संशोधन निदेश, 2026
2. उपर्युक्त संशोधन निदेशों के मसौदे पर विनियमित संस्थाओं और जन-सामान्य/अन्य-हितधारकों द्वारा 4 अगस्त 2026 तक अथवा उससे पूर्व निम्नलिखित माध्यमों से टिप्पणियाँ/प्रतिक्रिया प्रस्तुत की जा सकती हैं:
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भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत प्रत्येक दस्तावेज के साथ प्रदान किए गए हाइपरलिंक, जिस पेज पर वे प्रकाशित किए गए हैं, के माध्यम से; या
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विषय पंक्ति 'निदेशों (संशोधन निदेशों के मसौदे के पूर्ण नाम (विनियमित संस्था के प्रकार सहित)) पर प्रतिक्रिया' लिखकर ई-मेल द्वारा।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/667 |