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भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) - संशोधन निदेश, 2026

भारिबैं/2025-26/184
विवि.सीआरई.आरईसी.384/21-04-018/2025-26

05 जनवरी 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) - संशोधन निदेश, 2026

कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 (जिसे आगे 'निदेश' कहा जाएगा) देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) - संशोधन निदेश, 2026 जारी करने के परिणामस्वरूप, और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद रिज़र्व बैंक कहा जाता है) को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा इसके बाद विनिर्दिष्ट संशोधन निदेश जारी करता है।

3. संशोधन निदेश जारी करने के परिणामस्वरूप नीचे दिए गए निदेश को बदला गया है:

(1) अध्याय- III 'वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - खातों के लिए नोट्स' में, एक नया उप-उप पैराग्राफ (ix) उप-पैराग्राफ 10 (5) के तहत 'एक्सपोजर' पर डाला जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

10(5)(ix) संबंधित पक्षों के प्रति एक्सपोजर

भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - ऋण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 में परिभाषित संबंधित पक्षों को एक्सपोजर का विवरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रकट किया जाएगा:

(राशि करोड़ में)
क्रम संख्या विवरण पिछला वर्ष वर्तमान वर्ष
A. संबंधित पक्षों को ऋण
1 वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को स्वीकृत ऋणों का कुल मूल्य    
2 31 मार्च तक संबंधित पक्षों को बकाया ऋणों का कुल मूल्य    
3 31 मार्च तक कुल ऋण एक्सपोजर के अनुपात के रूप में संबंधित पक्षों को बकाया ऋणों का कुल मूल्य    
4 संबंधित पक्षों को दिए गए बकाया ऋणों का कुल मूल्य जिसे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:    
  (i) 31 मार्च की स्थिति के अनुसार विशेष उल्लेख खाते    
  (ii) 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अनर्जक आस्तियां    
5 31 मार्च की स्थिति के अनुसार संबंधित पक्षों को दिए गए ऋणों के संबंध में दिए गए प्रावधानों की राशि    
B. संबंधित पक्षों से जुड़े अनुबंध और व्यवस्थाएं
6 वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को दिए गए अनुबंधों और व्यवस्थाओं का कुल मूल्य    
7 31 मार्च तक बकाया अनुबंधों और संबंधित पक्षों से जुड़ी अनुबंधों और व्यवस्थाओं का कुल मूल्य    

4. उपर्युक्त संशोधन 01 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। हालांकि, बैंक पहले की तारीख से संशोधनों को पूरी तरह से लागू करने का निर्णय ले सकते हैं।

वैभव चतुर्वेदी
(मुख्य महाप्रबंधक)


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