आरबीआई/2025-26/130
विवि.सीआरई.आरईसी.335/21-01-002/2025-26
4 दिसंबर, 2025
भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) संशोधन निदेश, 2025
कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 (जिसे इसके बाद 'निदेश' कहा जाएगा) देखें।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) संशोधन निदेश, 2025 जारी करने के परिणामस्वरूप समीक्षा पर, और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35ए और इस संबंध में रिज़र्व बैंक को सक्षम करने वाले अन्य सभी कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, संशोधन निदेश जारी किए जाते हैं जो इसके बाद विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
3. संशोधन निदेश निम्नलिखित के रूप में निदेशों को संशोधित करता है:
'अध्याय IV – जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए)' के अंतर्गत निहित अनुच्छेद 78 को हटा दिया जाएगा।
4. उक्त संशोधन दिनांक 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगे।
(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक |