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भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निरसन निदेश, 2026

आरबीआई/विवि/2025-26/237
विवि.एसीसी.आरईसी.सं.426/21.02.067/2025-26

10 मार्च 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निरसन निदेश, 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और लाभकारक है, एतदद्वारा 28 नवंबर 2025 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 (डीओआर.एसीसी.आरईसी.161/21-02-067/2025-26) को वित्तीय वर्ष 2026-27 से निरस्त करता है। इन निदेशों के स्थान पर 10 मार्च 2026 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2026 लागू होंगे, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी होंगे।

2. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए निदेशों के अंतर्गत की गई या की जाने वाली या आरम्भ की गई कोई भी कार्रवाई उन्हीं प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त निदेशों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदन या अभिस्वीकृतियाँ इन नए निदेशों द्वारा शासित मानी जाएंगी। इसके अलावा, इन निदेशों निरस्तीकरण से निम्न पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(1) इसके अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

(2) इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड; और

(3) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती, या पूर्वोक्त दंड के संबंध में कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकती है जैसे कि इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देश को निरस्त नहीं किया गया हो।

(सुनिल टी एस नायर)
मुख्य महाप्रबंधक


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