आरबीआई/2026-27/18
विवि.एसटीआर.आरईसी.27/21-04-048/2026-27
27 अप्रैल 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – वित्तीय सेवाओं का उपक्रम) – संशोधन निदेश, 2026
कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – वित्तीय सेवाओं का उपक्रम) निदेश, 2025 (जिसे आगे 'निदेश' कहा गया है) को देखें।
2. समीक्षा पर, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए को धारा 56 के साथ पढ़कर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्पश़्चात् निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी करता है।
3. संशोधन निदेश, निदेशों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:
(1) निम्नलिखित को अनुबंध I में जोड़ा जाएगा:
“2. एग्रीश्योर – अग्री फंड फोर स्टार्ट अप्स अँड रूरल एंटरप्राइज़स"
4. उक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
(वैभव चतुर्वेदी)
मुख्य महाप्रबंधक |