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अधिसूचनाएं

व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डबल्यूएलएओ) – रीटेल आउटलेट्स से नकदी प्राप्त करना

आरबीआई/2016-17/202
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.1621/02.10.002/2016-17

30 दिसंबर 2016

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक /
प्राधिकृत एटीएम नेटवर्क ऑपरेटर / कार्ड भुगतान नेटवर्क ऑपरेटर /
व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर

महोदया / महोदय,

व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर (डबल्यूएलएओ) – रीटेल आउटलेट्स से नकदी प्राप्त करना

दिनांक 8 नवंबर 2016 के परिपत्र सं. डीसीएम (पीएलजी) सं.1226/10.27.00/2016-17 के अंतर्गत मौजूदा 500/ और 1000/ - के बैंक नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक नोट – एसबीएन) की विधि मान्य मुद्रा होने की मान्यता समाप्त करने के पश्चात, हमारी जानकारी में यह बात लाई गई कि, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डबल्यूएलएओ) को अपने प्रायोजक बैंक (बैंकों) से नकदी प्राप्त करने में कठिनाईयां हो रही हैं।

2. डबल्यूएलएओ को नकदी की उपलब्धता प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें रीटेल आउटलेट्स से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नकदी प्राप्त की अनुमति प्रदान की जाए:

  1. डबल्यूएलएओ स्वयं के एटीएम द्वारा प्रदान किए गए नोटों की गुणवत्ता और उनकी असलियत सुनिश्चित करने के लिए स्वयं ही पूर्णतया उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजन के लिए केवल एटीएम के नाप के नोटों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए,

  2. डबल्यूएलएओ जिन रीटेल आउटलेट्स से नकदी प्राप्त करना चाहते हैं उनके साथ वे स्वयं के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर द्विपक्षीय व्यवस्था निष्पादित करेंगे,

  3. इस प्रकार की व्यवस्था से यदि कोई देयता और विवाद उत्पन्न होता है तो वह डबल्यूएलएओ की ही ज़िम्मेदारी होगी,

  4. डबल्यूएलएओ ग्राहकों के विवादों का निपटान करने के लिए उत्तरदायी होगा और नकली नोटों सहित ग्राहक को हुई किसी भी हानि की भरपाई करेगा,

  5. इस प्रकार की व्यवस्था (व्यवस्थाओं) का उपयोग करते हुए प्राप्त की गई 60 प्रतिशत नकदी को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित डबल्यूएलए के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

  6. डबल्यूएलएओ से संबन्धित अन्य सभी मौजूदा अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

3. उपर्युक्त व्यवस्था इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी होगी और इससे संबन्धित तौर तरीका / इसका जारी रहना समीक्षा के अधीन होगा।

4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीया,

(निलिमा रामटेके)
महाप्रबंधक


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