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अधिसूचनाएं

भारत में माल का आयात – आयात का साक्ष्य (evidence)

भारिबैंक/2015-16/248
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 29

26 नवंबर 2015

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक

महोदया/महोदय,

भारत में माल का आयात – आयात का साक्ष्य (evidence)

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 19 जून 2003 के ए.पी.(डीआआर सीरीज) परिपत्र सं. 106 के पैरा ए.10.1 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार आयातक द्वारा आयात के साक्ष्य के रूप में, (ए) घरेलू उपभोग के लिए आयात के संबंध में बिल आफ एंट्री की एक्स्चेंज कंट्रोल कापी; (बी) 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों के मामले में वेयरहाउसिंग हेतु बिल आफ एंट्री की एक्स्चेंज कंट्रोल कापी; अथवा (सी) सीमाशुल्क आकलन प्रमाणपत्र अथवा आयातक द्वारा पोस्टल आकलन (मूल्यांकन) फार्म में सीमाशुल्क अधिकारियों को की गई घोषणा प्रस्तुत की जानी है।

2. फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन(FTWZ) / एसईजेड यूनिट वेयर हाउसेज की स्थापना के साथ पुन: निर्यात / पुनर्बिक्री के प्रयेाजन से आयातित ऐसा माल इनमें स्टोर किया जा सकता है जिसके बाबत सीमाशुल्क अधिकारियों ने एक्स-बांड बिल आफ एंट्री जारी की हो। प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि वे वास्तविक आयात के साक्ष्य के रूप में सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जारी एक्स-बांड बिल आफ एंट्री अथवा किसी समान अन्य नाम से अभिहित दस्तावेज को बिल आफ एंट्री मानें।

3. इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां माल का आयात कूरियर के जरिए किया गया हो, वहां कूरियर कंपनी द्वारा सीमाशुल्क अधिकारियों को घोषित की गई कूरियर बिल आफ एंट्री को भी माल के आयात के साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है।

4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं।

भवदीय,

(ए. के. पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक


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