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अधिसूचनाएं

भारतीय रुपए में बाह्य वाणिज्यिक उधार

भारिबैंक/2014-15/207
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 25

3 सितंबर 2014

सभी श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय

भारतीय रुपए में बाह्य वाणिज्यिक उधार

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का ध्यान 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी के विनियम 6 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार भारत में निवासी व्यक्ति उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अनिवासियों से विदेशी मुद्रा ऋण ले सकते हैं। उनका ध्यान 23 सितंबर 2011 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 27 के पैरा 2(ii)(ए) की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार सभी पात्र उधारकर्ता बाह्य वाणिज्यिक उधारों संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी ईक्विटी होल्डरों से भारतीय रुपए में बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने के लिए पात्र हैं।

2. बाह्य वाणिज्यिक उधार व्यवस्था संरचना में वृहत्तर लचीलापन लाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है कि मान्यताप्राप्त अनिवासी बाह्य वाणिज्यिक उधारदाता निम्निलिखित शर्तों के तहत भारतीय रुपए में ऋण दे सकते हैं:

ए) उधारदाता द्वारा भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से स्वाप के मार्फत भारतीय रुपए जुटाए जाने चाहिए।

बी) बाह्य वाणिज्यिक उधार संविदा, मामले के अनुसार, स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग के बाबत लागू सभी अन्य शर्तों को पूरा करती हो।

सी) ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार की समग्र लागत सीमा प्रचलित बाजार शर्तों के अनुरूप हो।

3. भारतीय रुपए में मूल्यवर्गीकृत बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी स्वाप को कार्यान्वित करने के लिए मान्यताप्राप्त उधारदाता, यदि चाहे, तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, भारत में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोल सकता है।

4. यह नोट किया जाए कि अनिवासी ईक्विटी होल्डर द्वारा दिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार, जो भारतीय रुपए में मूल्यवर्गीकृत हैं, से संबंधित हेजिंग व्यवस्था 29 दिसंबर 2011 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 63 के उपबंधों से विनियमित होती रहेगी।

5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने घटकों एवं ग्राहकों को अवगत कराएं।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(बी.पी.कानूनगो)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक


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