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भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) द्वितीय संशोधन निदेश 2026

भारिबैं/2026-27/255
विवि.आरईटी.आरईसी.220/12.01.001/2026-27

11 सितंबर 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक
चलनिधि अनुपात) द्वितीय संशोधन निदेश 2026

कृपया दिनांक 28 नवंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) निदेश 2025 का संदर्भ लें। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में स्थानीय क्षेत्र बैंक को शामिल करने के परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित बैंकों के लिए लागू प्रावधानों को शामिल करने के लिए 28 नवंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) निदेश 2025 को संशोधित किया जाए।

2. तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 तथा समय-समय पर यथासंशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 18 और 24 तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को सक्षम बनाने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट संशोधन निदेश जारी करता है।

3. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) द्वितीय संशोधन निदेश 2026 कहा जाएगा।

4. ये प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

5. ये संशोधन निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) निदेश 2025 में निम्नलिखित आशोधन करते हैं:

(i) पैरा 7 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा।

“बी. वृद्धिशील सीआरआर

7ए. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1ए) के संदर्भ में, रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों से अधिनियम की धारा 42(1) के अंतर्गत निर्धारित शेष के अतिरिक्त एक अतिरिक्त औसत दैनिक शेष बनाए रखना अनिवार्य कर सकता है, जिसकी राशि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट दर से कम नहीं होगी।

बशर्ते कि इस प्रकार की अतिरिक्त शेष राशि की गणना अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि को कारोबार की समाप्ति पर बैंक की कुल एनडीटीएल के ऊपर उसकी अतिरिक्त एनडीटीएल राशि के संदर्भ में की जाएगी, जैसा कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42(2) में संदर्भित विवरणी में दिखाया गया है।”

(ii) पैरा 8 में, एलएबी से पहले “गैर-अनुसूचित” शब्द जोड़ा गया है।

(iii) पैरा 8 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा।

“8ए. भारत में प्रत्येक अनुसूचित बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास औसत दैनिक शेष बनाए रखना होगा, जिसकी राशि दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन को उसकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 3.75 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत, 3.25 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी, जो क्रमशः 6 सितंबर, 4 अक्तूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर 2025 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी होगी।”

“डी. दैनिक आधार पर न्यूनतम सीआरआर बनाए रखना

8बी. प्रत्येक अनुसूचित बैंक रिपोर्टिंग पखवाड़े के दौरान सभी दिनों में न्यूनतम सीआरआर को आवश्यक सीआरआर का न्यूनतम 90 प्रतिशत बनाए रखेगा, इस तरह से कि प्रतिदिन बनाए गए सीआरआर का औसत रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीआरआर से कम नहीं होगा।”

(iv) पैरा 9 में "अनुसूचित बैंकों के लिए आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42 या" शब्द जोड़े गए हैं।

(v) पैरा 15 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा।

“15ए. अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को कारोबार की समाप्ति पर उनकी बचत बैंक जमा के संबंध में मांग देयताओं और मीयादी देयताओं के अनुपात की गणना दैनिक उत्पाद आधार पर बचत बैंक जमा पर ब्याज लागू करना जारी रहेगा”।

(vi) पैरा 16 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा।

“जी. छूट प्राप्त श्रेणियाँ

16ए. अनुसूचित बैंकों को निम्नलिखित देयताओं पर सीआरआर बनाए रखने से छूट दी गई है:

(1) आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42 (1) (डी) में परिभाषित बैंकिंग प्रणाली के साथ आस्तियों से बैंकिंग प्रणाली की देयताओं का निवल निम्नानुसार है:

(i) आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42(1) के स्पष्टीकरण के खंड (डी) के तहत गणना के अनुसार बैंकिंग प्रणाली के लिए देयताएं।

किसी अनुसूचित बैंक की ‘देयताओं’ का कुल योग:

(ए) भारतीय स्टेट बैंक,

(बी) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 द्वारा गठित कोई संगत नया बैंक और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 3 द्वारा गठित कोई संगत नया बैंक,

(सी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 3 के तहत स्थापित कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,

(डी) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित कोई बैंकिंग कंपनी,

(ई) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के खंड (सीसीआई) में परिभाषित कोई सहकारी बैंक, और

(एफ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्थान

अनुसूचित बैंक के लिए ऐसे सभी बैंकों और संस्थानों की देयताओं के योग से कम किया जाएगा।

(2) एशियाई क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) (यूएस$) खातों में जमा शेष

(3) सरकारी प्रतिभूतियों के प्रति बाजार रेपो के अंतर्गत उधार ली गई निधियां; और

(vii) पैरा 18 में, "एलएबी द्वारा आरबीआई के साथ रखे गए" शब्दों को "एलएबी द्वारा रखे गए" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(viii) पैरा 23 में, निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा:

“(5) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के तहत अनुसूचित एलएबी द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखी गई अपेक्षित शेष राशि से अधिक की शेष राशि।”

(ix) पैरा 24 में, निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा:

“(5) इसके अतिरिक्त, पैरा 16ए (3) में उल्लिखित देयताओं को एसएलआर आवश्यकता से छूट दी गई है।”

(x) पैरा 37 को निम्नलिखित पैरा के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“37. यदि किसी पखवाड़े के दौरान बैंक द्वारा धारित आरक्षित नकदी निधि (सीआरआर) का दैनिक शेष इन निदेशों के तहत या इसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम से कम है, तो प्रत्येक बैंक दंडात्मक ब्याज का भुगतान रिज़र्व बैंक को करने के लिए उत्तरदायी है।

(1) अनुसूचित एलएबी से निर्धारित सीआरआर को बनाए रखने में कमी की स्थिति में उस दिन के लिए दैनिक आधार पर बैंक दर से ऊपर तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा, जो उस दिन निर्धारित न्यूनतम से वास्तव में कम रखी गई राशि पर लागू होगा और यदि कमी अगले दिन/दिनों तक जारी रहती है, तो बैंक दर से ऊपर पांच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा।

(2) पखवाड़े के दौरान औसत आधार पर सीआरआर को बनाए रखने में कमी के मामलों में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उप-धारा (3) में परिकल्पित अनुसार अनुसूचित एलएबी से दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा।

(3) यदि बैंकों द्वारा रखे गए सीआरआर का दैनिक शेष निर्धारित न्यूनतम सीआरआर से कम हो जाता है, तो गैर-अनुसूचित एलएबी बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (1-ए) में परिकल्पित अनुसार रिज़र्व बैंक को दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।”

(xi) पैरा 38 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा।

“38ए. अनुसूचित बैंक के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(3ए) के प्रावधानों के तहत, बैंक दर से ऊपर पांच प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर दंडात्मक ब्याज देय हो जाता है और यदि अगले पखवाड़े के दौरान भी चूक जारी रहती है, तो

(1) अनुसूचित बैंक के प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या सचिव जो जानबूझकर और इरादतन चूक में पक्षकार है, उन्हें ₹500 तक के जुर्माने से तथा चूक जारी रहने के दौरान प्रत्येक आगामी पखवाड़े के लिए ₹500 तक के अतिरिक्त जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

(2) रिज़र्व बैंक, अनुसूचित बैंक को उक्त पखवाड़े के बाद कोई नई जमा राशि प्राप्त करने से रोक सकता है और यदि बैंक द्वारा इस खंड में निर्दिष्ट निषेध का अनुपालन करने में चूक की जाती है, तो बैंक का प्रत्येक निदेशक और अधिकारी जो जानबूझकर और इरादतन ऐसी चूक का पक्षकार है या जो लापरवाही से या अन्यथा ऐसी चूक में शामिल है, ऐसी प्रत्येक चूक के संबंध में जुर्माना, जो ₹500 तक हो सकता है और पहले दिन के बाद इस तरह के निषेध के उल्लंघन में प्राप्त जमा राशि को अनुसूचित बैंक द्वारा बनाए रखा जाता है, के प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त जुर्माना, जो ₹500 तक हो सकता है, के साथ दंडनीय होगा”।

भवदीय,

(मनोरंजन पाढ़ी)
मुख्य महाप्रबंधक


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