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अधिसूचनाएं

विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए)

भा.रि.बैंक/2026-27/203
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 19

17 जुलाई 2026

सेवा में

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय

विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए)

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान भारतीय रुपये (INR) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान पर निम्नलिखित परिपत्रों की ओर आकर्षित किया जाता है: दिनांक 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 10, 17 नवंबर 2023 के परिपत्र संख्या 08, 11 जून 2024 के परिपत्र संख्या 11, दिनांक 05 अगस्‍त 2025 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 08 और दिनांक 03 अक्‍तूबर 2025 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 14

2. समीक्षा के बाद, उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों में निहित निदेशों को समेकित और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, यह परिपत्र उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों के स्थान पर जारी किया जा रहा है। उपरोक्त परिपत्रों से प्रवाहित परिवर्तन अनुलग्नक में दर्शाए गए हैं।

3. भारत में एडी बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियम 7(1) के अनुसार भारत के बाहर स्थित अपनी शाखा या भारत के बाहर निवासी बैंक के लिए विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (एसआरवीए) खोल सकते हैं।

4. एसआरवीए के माध्यम से सीमा पार व्यापार लेनदेन का निपटान भारतीय रुपये में निर्यात और आयात के चालान, भुगतान और निपटान के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, फेमा के तहत सभी अनुमेय पूंजी और चालू खाता लेनदेन एसआरवीए के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं। इसके अलावा, एसआरवीए को बनाए रखने वाले एडी बैंकों को निर्यातक/आयातक के लिए विशेष रूप से निर्यात/आयात लेनदेन के निपटान के लिए अतिरिक्त चालू खाता खोलने की भी अनुमति है।

5. एसआरवीए को विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 के अनुसार आवक प्रेषण या अन्य प्रत्यावर्तनीय आईएनआर खातों से अंतरण के माध्यम से नि‍धीयन किया जा सकता है। फेमा के तहत अनुमेय चालू और पूंजीगत खाता लेनदेन के माध्यम से अर्जित आय को एसआरवीए में भी रखा जा सकता है।

6. एसआरवीए में रखी गई शेष राशि में से ऋण लिखतों में निवेश समय-समय पर यथा संशोधित मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश) निदेश, 2025 द्वारा नियंत्रित होंगे।

7. एसआरवीए के माध्यम से सीमा पार लेनदेन का दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग समय-समय पर जारी फेमा 1999 के तहत मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। भारत में एडी बैंकों के साथ विदेशी संपर्की बैंकों द्वारा रखे गए एसआरवीए के विवरण को एफईडीएआई द्वारा प्रकाशित 'एसआरवीए निर्देशिका' में समय-समय पर अद्यतन किया जाए।

8. उपरोक्त निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएँ।

9. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य विधि / कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।

भवदीय

(एन. सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक


अनुलग्नक - दिनांक 17 जुलाई 2026 के वर्तमान परिपत्र में किए गए परिवर्तनों/समेकन की सूची

क्रम संख्या. दिनांक 11 जुलाई 2022 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 10 इस परिपत्र का संबंधित पैरा
1. पैरा 1 – परिचय
पैरा 2 - अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए व्यापक ढांचा;

पैरा 3 - एसआरवीए खोलने और रुपये में निपटान की प्रक्रिया
पैरा 4 में समाहित।
पैरा 4 में समाहित।

पैरा 3 और 4 में समाहित।
2. पैरा 5 - निर्यात के बदले अग्रिम
पैरा 6 - निर्यात से प्राप्य राशियों का समंजन (सेट-ऑफ)
पैरा 7 - बैंक गारंटी
इस परिपत्र का हिस्सा नहीं (अधिकृत डीलर बैंक, समय-समय पर संशोधित, वर्तमान निर्देशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करे।)
3. पैरा 8 - अधिशेष राशि का उपयोग पैरा 4 और 6 में समाहित।
4. पैरा 4 - दस्तावेज
पैरा 9 - रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएँ
पैरा 7 में समाहित।
5. पैरा 10 - अनुमोदन प्रक्रिया दिनांक 05 अगस्‍त 2025 का ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 8 द्वारा अधिक्रमण किया गया।
6. कोई उल्लेख नहीं नई जोड़: एफईडीएआई वेबसाइट पर एसआरवीए डायरेक्टरी में प्रकाशन।

क्रम संख्या. दिनांक 17 नवंबर 2023 के परिपत्र संख्या 08 और दिनांक 11 जून 2024 के परिपत्र संख्या 11 इस सर्कुलर का संबंधित पैरा
7. निर्यातक और आयातक के लिए अतिरिक्त चालू खाता खोलना पैरा 4 में समाहित।

क्रम संख्या. दिनांक 05 अगस्‍त 2025 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 08 इस सर्कुलर का संबंधित पैरा
8. भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना एसआरवीए खोलना पैरा 3 में समाहित।

क्रम संख्या. दिनांक 03 अक्‍तूबर 2025 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 14 इस सर्कुलर का संबंधित पैरा
9. एनसीडी, बॉन्ड और सीपी में अधिशेष का निवेश पैरा 6 में समाहित।

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