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रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा के तहत जुटाए गए एफसीएनआर (बी) जमा, ईसीबी और ओएफसीबी की रिपोर्टिंग

आरबीआई/2026-27/144
एपी (डीआईआर सीरीज) परिपत्र संख्या 15

19 जून 2026

सेवा में

सभी श्रेणी – I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय

रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा के तहत जुटाए गए एफसीएनआर (बी) जमा, ईसीबी और ओएफसीबी की रिपोर्टिंग

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान 'एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के लिए स्वैप सुविधा' पर दिनांक 08 जून, 2026 के परिपत्र एफएमओडी.एमओएजी.सं.एस-56/01.06.016/2026-27 एवं 'बाह्य वाणिज्यिक उधार और समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार के लिए स्वैप सुविधा' पर दिनांक 08 जून, 2026 के परिपत्र एफएमओडी.एमओएजी.सं.एस-57/01.06.016/2026-27 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. सभी एडी श्रेणी-I बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त एफएमओडी परिपत्रों के प्रावधानों के तहत जुटाए गए एफसीएनआर (बी) जमा, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार (ओएफसीबी) पर दैनिक डेटा, प्रत्येक दिन शाम 6 बजे तक जमा करें। एफसीएनआर (बी) जमा के लिए डेटा अनुलग्नक I में दिए गए प्रारूप में fedcoepd@rbi.org.in पर, ईसीबी के लिए डेटा अनुलग्नक II में दिए गए प्रारूप में ecbframework@rbi.org.in पर, और ओएफसीबी के लिए डेटा अनुलग्नक III में दिए गए प्रारूप में fmrdfx@rbi.org.in पर जमा किया जाए। यदि दिन के दौरान कोई लेनदेन नहीं होता है, तो शून्य (NIL) विवरण जमा किया जाए (शनिवार और अवकाश के दिनों को छोड़कर)।

3. एफसीएनआर (बी) जमा, ईसीबी और ओएफसीबी का, 08 जून, 2026 से इन दिशानिर्देशों के जारी होने तक का डेटा, 22 जून, 2026 को पहली रिपोर्टिंग के साथ जमा किया जाये।

4. इस परिपत्र में निहित निदेश फेमा, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4), 11(1) और 11(2) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन, यदि हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(डॉ. आदित्य गेहा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: अनुलग्नक I, II एवं III


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