आरबीआई/2026-27/97
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 11
जून 05, 2026
सभी प्राधिकृत व्यक्ति
महोदया/महोदय,
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश – विनियामक ढाँचे में संशोधन
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं फेमा.396/2019-आरबी दिनांक 17 अक्टूबर, 2019), मास्टर निदेश-भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण लिखतों में अनिवासी निवेश) निदेश, 2025 (एफएमआरडी. एफएमडी.सं.10/14.01.006/2024-25 दिनांक 07 जनवरी 2025), तथा ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 05 दिनांक 06 अप्रैल 2026 की ओर आकृष्ट किया जाता है।
2. वर्तमान में, सामान्य मार्ग के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के निवेश पर (i) अल्पकालिक निवेश सीमा, (ii) प्रतिभूति-वार सीमा, तथा (iii) संकेन्द्रण सीमा लागू है। समीक्षा के उपरांत तथा एफपीआई को निवेश में अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य मार्ग के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु उपर्युक्त तीनों सीमाओं के अनुपालन की आवश्यकता समाप्त की जाए।
3. यह भी निर्णय लिया गया है कि निवेश सीमाओं की ‘सामान्य’ तथा ‘दीर्घकालिक’ उप-श्रेणियों को क्रमशः केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश के लिए एकल सीमा में विलय कर दिया जाए। तदनुसार, ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र सं. 05 दिनांक 06 अप्रैल 2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अधिसूचित निवेश सीमाओं को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:
| वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु एफपीआई निवेश सीमा |
केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ (₹ करोड़) |
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ (₹ करोड़) |
| अप्रैल 2026 – सितम्बर 2026 छमाही के लिए संशोधित सीमा |
4,62,490 |
1,53,043 |
| अक्टूबर 2026 – मार्च 2027 छमाही के लिए संशोधित सीमा |
4,77,006 |
1,64,242 |
4. इसके अतिरिक्त, पूर्णतः अभिगमयोग्य मार्ग (एफएआर) के अंतर्गत निम्नलिखित लिखतों को ‘विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों’ के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है:
(क) सरकारी प्रतिभूतियाँ: 15-वर्ष, 30-वर्ष तथा 40-वर्ष की सभी नई निर्गमित प्रतिभूतियाँ।
(ख) राष्ट्रिक हरित बॉन्ड: 5-वर्ष, 7-वर्ष, 10-वर्ष, 15-वर्ष, 30-वर्ष तथा 40-वर्ष की सभी नई निर्गमित प्रतिभूतियाँ।
(ग) विद्यमान प्रतिभूतियाँ: नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित प्रतिभूतियाँ।
| एफएआर के अंतर्गत अतिरिक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ |
| क्रम सं. |
आईएसआईएन |
प्रतिभूति |
| 1 |
IN0020250042 |
6.68% GS 2040 |
| 2 |
IN0020250075 |
7.24% GS 2055 |
| 3 |
IN0020260033 |
7.71% GS 2066 |
5. इस परिपत्र में निहित निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। संशोधित मास्टर निदेश संलग्न है (परिवर्तनों का विवरण अनुबंध में दिया गया है)।
6. एडी श्रेणी-I बैंक इन निदेशों को अपने घटकों और संबंधित ग्राहकों के ध्यान में लाएँ।
7. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 10(4) एवं 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं तथा ये किसी अन्य विधि के अंतर्गत आवश्यक अनुमतियों/स्वीकृतियों, यदि कोई हो, के प्रति पूर्वाग्रह के बिना लागू होंगे। भवदीया,
(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध
| क्र. सं. |
मौजूदा निदेश |
संशोधित/अतिरिक्त निदेश |
| पैराग्राफ 2 के खंड (i) के उप-खंड (जी) को हटा दिया जाएगा। |
| (i) |
"दीर्घकालिक एफपीआई" का अर्थ होगा सॉवरेन वेल्थ फंड, बहुपक्षीय एजेंसियां, पेंशन/बीमा/एंडोमेंट फंड और विदेशी केंद्रीय बैंक। |
- |
| पैराग्राफ 2 के खंड (i) के उप-खंड (एस) को हटा दिया जाएगा। |
| (ii) |
"अल्पकालिक निवेश" का अर्थ होगा एक वर्ष तक अवशिष्ट परिपक्वता वाले निवेश। |
- |
| पैराग्राफ 4.3 का खंड (i) हटा दिया जाएगा। |
| (iii) |
न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता: कोई भी एफपीआई केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (ट्रेजरी बिल सहित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किसी भी न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता के बिना निवेश कर सकता है। |
- |
| पैराग्राफ 4.3 का खंड (ii) हटा दिया जाएगा। |
| (iv) |
अल्पकालिक निवेश सीमा: केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (ट्रेजरी बिल सहित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा एक वर्ष तक अवशिष्ट परिपक्वता के साथ निवेश, प्रत्येक श्रेणी में एफपीआई के कुल निवेश के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। अल्पकालिक निवेश सीमा निवेश पर दिनांत आधार पर लागू होगी। बशर्ते कि सीमा लागू नहीं होगी:
(ए) यदि एफपीआई के अल्पकालिक निवेश में पूरी तरह से 27 अप्रैल, 2018 को या उससे पहले किए गए निवेश शामिल हैं; और
(बी) 08 जुलाई, 2022 और 31 अक्टूबर, 2022 (दोनों तिथियां शामिल) के बीच किए गए एफपीआई द्वारा निवेश के लिए। |
- |
| पैराग्राफ 4.3 का खंड (iii) हटा दिया जाएगा। |
| (v) |
प्रतिभूति-वार सीमा: केंद्र सरकार की किसी भी प्रतिभूति में एफपीआई निवेश और विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता मार्ग से निवेश, सकल रूप में, प्रतिभूति के बकाया स्टॉक के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। |
- |
| पैराग्राफ 4.3 का खंड (iv) हटा दिया जाएगा। |
| (vi) |
संकेन्द्रण सीमा: एफपीआई (इसके संबंधित एफपीआई सहित) द्वारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश, दीर्घकालिक एफपीआई के मामले में प्रत्येक श्रेणी के लिए मौजूदा निवेश सीमा के 15 प्रतिशत और अन्य एफपीआई के लिए प्रचलित निवेश सीमा के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। |
- |
| पैराग्राफ 4.3 के खंड (vi) से यह वाक्यांश “के साथ-साथ केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश के लिए प्रतिभूति-वार सीमा” हटा दिया जाएगा। |
| (vii) |
क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश के लिए निवेश सीमाओं के उपयोग के साथ-साथ केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश के लिए प्रतिभूति-वार सीमा की निगरानी करेगा। |
क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश के लिए निवेश सीमाओं के उपयोग की निगरानी करेगा। |
| पैराग्राफ 6.2 के खंड (i) को प्रतिस्थापित किया जाएगा। |
| (viii) |
इन निदेशों के जारी होने की तारीख को एफएआर के तहत शामिल सभी प्रतिभूतियां (अनुबंध–3 में निर्धारित अनुसार); केंद्र सरकार द्वारा 5-वर्ष, 7-वर्ष और 10-वर्ष की परिपक्वता अवधियों के सभी नए निर्गम; और कोई अन्य प्रतिभूति जिसे रिज़र्व बैंक इस संबंध में अधिसूचित करे। |
एफएआर के तहत शामिल सभी प्रतिभूतियां (अनुबंध–3 में निर्धारित अनुसार); केंद्र सरकार द्वारा 5-वर्ष, 7-वर्ष, 10-वर्ष, 15-वर्ष, 30-वर्ष और 40-वर्ष की परिपक्वता अवधियों के सभी नए निर्गम (इन अवधियों में राष्ट्रिक हरित बॉन्ड की सभी नई निर्गमित प्रतिभूतियाँ भी शामिल है); और कोई अन्य प्रतिभूति जिसे रिज़र्व बैंक इस संबंध में अधिसूचित करे। |
| पैराग्राफ 7A.4 के खंड (i) के परंतुक को हटा दिया जाएगा। |
| (ix) |
7.ए.4. एफएआर के अंतर्गत शामिल 'विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के अलावा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (ट्रेजरी बिल सहित) में निवेश निम्नलिखित के अनुसार होगा:
(i) निवेश, सामान्य मार्ग के तहत एफपीआई निवेश के लिए निर्दिष्ट निवेश सीमा और शर्तों के अधीन होगा जैसा कि इन निदेशों के पैराग्राफ 4.2 और 4.3 में क्रमशः निर्धारित किया गया है।
बशर्ते कि अल्पकालिक निवेश सीमा, जैसा कि इन निर्देशों के पैराग्राफ 4.3 (ii) में निर्धारित किया गया है, एसआरवीए मार्ग के तहत किए गए निवेश पर लागू नहीं होगी। |
7.ए.4. एफएआर के अंतर्गत शामिल 'विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों' के अलावा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (ट्रेजरी बिल सहित) में निवेश निम्नलिखित के अनुसार होगा:
(i) निवेश, सामान्य मार्ग के तहत एफपीआई निवेश के लिए निर्दिष्ट निवेश सीमा और शर्तों के अधीन होगा जैसा कि इन निदेशों के पैराग्राफ 4.2 और 4.3 में क्रमशः निर्धारित किया गया है। |
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