भा.रि.बैंक/2026-27/78
ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 09 06 मई 2026
सभी प्राधिकृत व्यक्ति
महोदया/ महोदय
विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राधिकृत व्यक्ति) विनियमावली, 2026 जारी करना
रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत किसी व्यक्ति को प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में प्राधिकृत करने के लिए मौजूदा ढांचे की समीक्षा की है, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा सेवाओं के वितरण में सुधार के साथ-साथ अनुपालन आवश्यकताओं को आसान बनाने के लिए ढांचे को युक्तिसंगत बनाना है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राधिकृत व्यक्ति) विनियमावली, 2026 को दिनांक 30 अप्रैल 2026 के अधिसूचना संख्या फेमा 401/2026-आरबी के माध्यम से अधिसूचित किया गया है (06 मई 2026 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित)। सभी प्राधिकृत व्यक्ति उपरोक्त विनियमों, जो उन पर लागू हो, का पालन करें।
2. उपरोक्त विनियमावली के जारी होने पर, मास्टर निदेश – मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां और मास्टर निदेश – अन्य विप्रेषण सुविधाएं में दिये गए निर्देशों में अनुबंध I के अनुसार परिवर्तन किए जा रहे हैं। इसके अलावा अनुबंध II में उल्लिखित ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्रों को अधिक्रमित किया जा रहा है।
3. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 के अंतर्गत जारी किये गए हैं और ये किसी अन्य विधि/ कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।
भवदीय
(एन सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक
अनुबंध II
अधिक्रमित किए गए ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्रों की सूची
|