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भुगतान और निपटान प्रणाली

अर्थव्‍यवस्‍था की समग्र दक्षता में सुधार करने में भुगतान और निपटान प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत राशि-मुद्रा, चेकों जैसी कागज़ी लिखतों के सुव्‍यवस्थित अंतरण और विभिन्‍न इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यमों के लिए विभिन्‍न प्रकार की व्‍यवस्‍थाएं हैं।

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आरबीआई ने भुगतान प्रणाली के परिचालन हेतु प्राधिकरण संबंधी मास्टर निदेश जारी किए

15 जून 2026

आरबीआई ने भुगतान प्रणाली के परिचालन हेतु प्राधिकरण संबंधी मास्टर निदेश जारी किए

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) द्वारा प्रदत्त सांविधिक शक्तियों के अंतर्गत, आरबीआई ने भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए विभिन्न निदेश जारी किए थे। आज, आरबीआई ने भुगतान प्रणाली के परिचालन हेतु प्राधिकरण संबंधी मास्टर निदेश जारी किए हैं जिसमें निम्नलिखित परिपत्रों / दिशानिर्देशों के माध्यम से जारी किए गए निदेशों को समेकित किया गया है, और ये तत्काल प्रभाव से लागू होते हैं:

  1. दिनांक 16 जनवरी 2015 को जारी निवल मालियत की संगणना

  2. दिनांक 12 मई 2016 को जारी प्राधिकरण प्रमाणपत्र के स्वैच्छिक अभ्यर्पण के लिए दिशा-निर्देश

  3. दिनांक 15 अक्तूबर 2019 को जारी भुगतान प्रणालियों का तत्काल (ऑन-टैप) प्राधिकरण

  4. दिनांक 4 दिसंबर 2020 को जारी पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए संस्थाओं का प्राधिकरण - कूलिंग पीरियड की शुरुआत   

  5. दिनांक 4 दिसंबर 2020 को जारी भुगतान प्रणाली परिचालकों को जारी किए गए प्रमाण पत्र के लिए स्थायी वैधता

  6. दिनांक 14 जून 2021 को जारी एफएटीएफ गैर-अनुपालक क्षेत्राधिकारों से संस्थाओं में निवेश

  7. दिनांक 12 मई 2023 को जारी प्राधिकरण प्रमाणपत्र के स्वैच्छिक अभ्यर्पण के लिए रूपरेखा

2. यह समेकन अभ्यास, स्पष्टता बढ़ाने, सुगमता और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए आरबीआई के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे इसी तरह के अभ्यास के अनुसार किया गया है।

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/463

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