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गैर-बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां

यद्यपि यह भूमिका हमारी गतिविधियों का एक ऐसा पहलू है, जिसके संबंध में स्‍पष्‍ट रूप से कहीं उल्‍लेख तो नहीं है, किंतु अति महत्‍वपूर्ण गतिविधियों की श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है। इसके अंतर्गत अर्थव्‍यवस्‍था के उत्‍पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्‍धता सुनिश्चित करना, देश की वित्‍तीय मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु संस्‍थाओं की स्‍थापना करना, किफायती वित्‍तीय सेवाओं की सुलभता बढ़ाना तथा वित्‍तीय शिक्षण एवं साक्षरता को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

अधिसूचनाएं


प्रज्ञा प्रसून एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट.याचिका.(सी) 289/2024) और अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट.याचिका.(सी) 49/2025) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 30 अप्रैल 2025 के आदेश का अनुपालन

भारिबैं/2025-26/74
विवि.एमसीएस.आरईसी.47/01.01.028/2025-26

14 अगस्त 2025

सभी बैंक
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित)
सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
सभी साख सूचना कंपनियाँ
सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता/प्रणाली भागीदार
सभी विदेशी मुद्रा विनिमय हेतु प्राधिकृत व्यक्ति

प्रज्ञा प्रसून एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट.याचिका.(सी) 289/2024) और अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट.याचिका.(सी) 49/2025) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 30 अप्रैल 2025 के आदेश का अनुपालन

विनियमित संस्थाओं का ध्यान प्रज्ञा प्रसून एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट.याचिका.(सी) 289/2024) और अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट.याचिका.(सी) 49/2025) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 30 अप्रैल 2025 के आदेश की ओर आकृष्‍ट किया जाता है। सभी विनियमित संस्थाएँ उपरोक्त सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, जैसा लागू हो, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्‍त उपाय करें।

(वीणा श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबंधक

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