भा.रि.बैंक/2026-27/251
ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 20
02 सितंबर 2026
सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक
महोदया/महोदय
जमा राशियां और खाते – अनिवासी बैंकों के खाते
कृपया दिनांक 4 अप्रैल 2003 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 92 के भाग बी के पैरा बी.2 (ii) और बी.8 (i) का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार एडी बैंकों को निम्नलिखित आवश्यक था:
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अनिवासी बैंकों के रुपया खातों को बनाए रखने वाले अपने सभी कार्यालयों/शाखाओं की एक अद्यतन सूची प्रत्येक वर्ष दिसंबर के अंत तक अगले वर्ष 15 जनवरी से पहले रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना, और
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विदेशी शाखाओं/प्रतिनिधि द्वारा अनुमेय सीमा से अधिक अस्थायी अध्याहरण की सूचना रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय को देना, यदि इसे पांच दिनों के भीतर समायोजित नहीं किया गया है।
2. समीक्षा के बाद, उपरोक्त रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
3. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और ये किसी अन्य विधि / कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं।
भवदीय
(एन. सेंथिल कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक |