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प्रेस प्रकाशनी

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत रिज़र्व बैंक ने रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2019 का मसौदा जारी किया

3 अप्रैल 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 डब्ल्यू के तहत रिज़र्व बैंक ने रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव
(रिजर्व बैंक) निर्देश, 2019 का मसौदा जारी किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2019 का मसौदा जारी किया। मसौदा निर्देशों पर बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से टिप्पणियां 26 अप्रैल 2019 तक आमंत्रित की जाती हैं।

मसौदा निर्देशों पर प्रतिक्रिया निम्न को भेजी जा सकती है:

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
पहली मंजिल, मुख्य भवन
शहिद भगत सिंह मार्ग,
मुंबई - 400001

या विषय में "ड्राफ्ट रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2019 पर प्रतिक्रिया" लिखते हुए ईमेल द्वारा प्रेषित की जा सकती है ।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 फरवरी 2019 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में घोषणा की थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए संपन्न वातावरण को बढ़ावा देने के अंतिम उद्देश्य के साथ स्थिरता और पहुंच को आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी) विनियमों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक सरलीकृत व्यापक दिशानिर्देश जारी करेगा। तदनुसार, फीडबैक के लिए रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2019 का मसौदा जारी किया जा रहा है।

अनिरुद्ध डी जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2361


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