7 अगस्त 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उत्सव सिक्योरिटीज़ लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 3 अगस्त 2026 के आदेश द्वारा, उत्सव सिक्योरिटीज़ लिमिटेड (कंपनी) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अभिशासन’ और ‘साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को जानकारी प्रस्तुत करना’ संबंधी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹3.90/- लाख (तीन लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी(5)(एए) के साथ पठित धारा 58जी(1)(बी) और प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 23(4) के साथ पठित धारा 25(1)(iii) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
31 मार्च 2025 को कंपनी की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा कंपनी का सांविधिक निरीक्षण किया गया। आरबीआई निदेशों के अननुपालन के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और तत्संबंधी पत्राचार के आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उससे यह पूछा गया कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर कंपनी के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह पाया कि कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुए हैं, जिनके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है:
i. कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कर्मी (केएमपी) अन्य एनबीएफसी-मिडिल लेयर में किसी पद (निदेशक सहित) पर थे; और
ii. कंपनी सीआईसी को कतिपय ऋण खातों की ऋण जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रही।
यह कार्रवाई, विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। इसके अलावा, इस मौद्रिक दंड को लगाने से आरबीआई द्वारा कंपनी के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/839 |