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भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) का विनियमन – मसौदा निदेश

16 अप्रैल 2024

भुगतान एग्रीगेटरों (पीए) का विनियमन – मसौदा निदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटरों के विनियमन संबंधी निम्न दो मसौदा निदेश आज अपनी वेबसाइट पर जनता की टिप्पणी हेतु रखे हैं:

  1. भुगतान एग्रीगेटरों के विनियमन पर नए मसौदा निदेश - भौतिक बिक्री केंद्र (मसौदा परिपत्र 1 के लिए हाइपरलिंक)

  2. भुगतान एग्रीगेटरों पर मौजूदा निदेशों में संशोधन (मसौदा परिपत्र 2 का हाइपरलिंक)।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 30 सितंबर 2022 के अपने "विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य" में ऑफ़लाइन पीए, जो निकट/ आमने- सामने भुगतान करते हैं, के विनियमन की घोषणा की थी। उपर्युक्त (i) में दिए गए नए मसौदा निदेश में पीए की ऐसी भौतिक बिक्री केंद्र गतिविधियों को शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल लेनदेन में वृद्धि और इस क्षेत्र में पीए द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, पीए पर वर्तमान निदेशों को उपर्युक्त (ii) के अनुसार अद्यतन करने का प्रस्ताव है। ये अद्यतन, अन्य बातों के साथ-साथ, केवाईसी और व्यापारियों की समुचित सावधानी, एस्क्रो खातों में परिचालन आदि को शामिल करते हैं और इनका उद्देश्य भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करना है।

मसौदा निदेशों पर टिप्पणी/ प्रतिक्रिया प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400001 को 31 मई 2024 या उससे पहले ईमेल या डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/116


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